नोएडा में घर खरीदने के लिए सस्ता ऑफर, जेवर एयरपोर्ट के पास कम कीमत पर मिलेगा प्लॉट!

Yamuna Expressway Industrial Development Authority: नोएडा में खुद का घर होने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक खास स्कीम लेकर आया है। जिससे गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्हें एयरपोर्ट के पास प्लॉट दिए जाएंगे।

Housing Scheme

हाउसिंग स्कीम।

YEIDA New Housing Scheme: नोएडा में अब खुद के घर का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जल्द ही लोगों के लिए प्लॉट देने की स्कीम ला रहा है। 6 हजार प्लॉट लोगों को सस्ते दामों में बेचे जाएंगे। गौरतलब है कि YEIDA के इलाके में एयरपोर्ट बनने के बाद लोग रिहायश को लेकर रूचि दिखाने लगे हैं। YEIDA की विगत हाउसिंग स्कीम में डेढ़ लाख से अधिक लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया था। अब आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लिए फिर से योजना लागू करने की कवायद शुरू की गई है। YEIDA के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण तेजी से अपनी योजना को लेकर काम कर रहा है। अभी तक सेक्टर 16, 20, 18, 22डी और 17 में 60 से लेकर 4 हजार वर्ग मीटर के 28900 प्लॉट बेचे गए हैं।

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अब 30 वर्ग मीटर के प्लॉटों के लिए योजना लाई जा रही है। प्राधिकरण की कोशिश है कि कमजोर वर्गों को भी प्लॉट दिए जाएं। 30 वर्ग भूखंड के लिए 25900 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट दिए जाएंगे। इसकी कुल लागत सिर्फ 7 लाख 77 हजार होगी। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ को कवर करता है। यह फरीदाबाद से भी कनेक्ट है। इसलिए योजना खास मानी जा रही है। योजना में रिजर्वेशन भी YEIDA लागू करेगा। 25 फीसदी प्लॉट YEIDA की ओर से आवंटित औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लोगों को दिए जाएंगे। 5 फीसदी प्लॉट YEIDA द्वारा आवंटित इकाइयों में काम करने वाले लोगों को मिलेंगे।

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10 किस्तों में देनी होगी 70 फीसदी राशि

5 फीसदी एक्स सर्विसमैन, 5 फीसदी वॉर विडो और 5 फीसदी एससी एसटी को मिलेंगे। 4 फीसदी दिव्यांगों और 51 फीसदी जनरल कोटे को दिए जाएंगे। लेकिन शर्तों को पूरा करना होगा। भारत के 18 साल से ऊपर के नागरिक को प्लॉट मिलेंगे। एक आदमी सिर्फ एक आवेदन कर सकेगा। 3 लाख से अधिक आय वालों को प्लॉट नहीं मिलेंगे। आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाना होगा। साथ में प्रदेश का रिहायशी प्रमाण पत्र भी अटैच करना होगा। जिन लोगों को प्लॉट मिलेगा, वे आगे 10 साल तक नहीं बेच सकेंगे। प्लॉट मिलने के बाद 60 दिन के भीतर कुल की 30 फीसदी राशि जमा करवानी होगी। बाकी राशि 10 फीसदी ब्याज के साथ 10 किस्तों में देनी जरूरी है।

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