Uttarkashi Love Jihad: पुरोला में चल रहे सांप्रदायिक तनाव पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त; धामी सरकार को दिए ये निर्देश

Uttarkashi Love Jihad, Uttarakhand High Court, Purola mahapanchayat, Purola, Uttarakhand govt, Uttarakhand News

Uttarkashi Love Jihad: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला में कथित तौर पर लव जिहाज को लेकर चल रहे तनाव पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखे और यह सुनिश्चित करे कि लोगों की संपत्ति को कोई नुकसान न हो। कोर्ट ने यह आदेश पुरोला में महापंचायत की चर्चा के बीच दिया है।

विज्ञापन

धरना, रैली के लिए सरकार की अनुमति जरूरी

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट मे अपने आदेश में यह भी कहा है कि संगठनों को धरना, प्रदर्शन, रैलियां और बैठकें करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

हाईकोर्ट ने दी ये हिदायत

हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में संबंधित पक्षों को इस मुद्दे पर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर अपने विचार रखने से भी परहेज करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी को पुरोला में किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या होने पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।

सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

इस बीच, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि पुरोला कांड के संबंध में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बता दें कि उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने बुधवार को पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

विज्ञापन

यहां पिछले महीने एक नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण के कथित प्रयास को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो कानून अपना काम करेगा।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ