Noida News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) में एमरॉल्ड कोर्ट सोसाइटी (Emerald Court society) ने यहां रहने वाले अविवाहित किरायेदारों (Unmarried Tenants) को सोसायटी खाली करने के लिए नोटिस (Notice) थमाया है। इस कार्रवाई के पीछे सोसायटी के नियमों का उल्लंघन करने का हवाला दिया गया है।
नोएडा के सेक्टर-93ए में पॉश सोसाइटी प्रबंधन की ओर से कहा है कि उन्हें सोसायटी के स्थाई निवासियों से शिकायतें मिल रही थीं। इसके कारण पेइंग गेस्ट (पीजी) के रूप में रहने वाले किराएदारों को नोटिस जारी किए गए हैं।
कोई नया नहीं, पुराना नियम ही हैः प्रबंधन
एमरॉल्ड कोर्ट रेजिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयभान सिंह तेवतिया ने बताया कि यह कोई नया नियम नहीं है। नोटिस में जो लिखा गया है वह सोसायटी का पुराना नियम है। सोसायटी के कुछ लोगों ने यहां अपने फ्लैटों में पीजी चालू करके उस नियम का पहले ही उल्लंघन किया है। हमें अन्य निवासियों द्वारा इस संबंध में शिकायतें मिल रही थीं।
UP | Supertech Emerald Court society in Noida issues notices to owners running paying guest (PG) facilities
"It is prohibited to use flats as PG accommodation, Guest House or rented to a group of students/bachelors where residency of flat is of transient nature" reads the notice pic.twitter.com/iydCcqHAnT
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 7, 2022
रातोंरात खाली नहीं करना, समय दिया गया
पदाधिकारी ने बताया कि यह नोटिस सोसायटी के नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए है। हमने किसी को रातोंरात खाली करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि दो से तीन महीने का समय दिया है। नोटिस नवंबर में जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें एक अपार्टमेंट का रेंट एग्रीमेंट एक व्यक्ति के नाम पर किया जाता है, लेकिन फ्लैट में पांच, छह या सात लड़कियों को रखा हुआ है।
सुपरटेक के खिलाफ भी लड़ी थी लड़ाई
उन्होंने बताया कि इन सब गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। बता दें कि इन लोगों को नोटिस देने वाले एमराल्ड कोर्ट रेजिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयभान सिंह तेवतिया हैं, जिन्होंने सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ लोगों की लड़ाई लड़ी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोसायटी के परिसर में अवैध रूप से निर्मित ट्विन टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था।