UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने एक महिला और युवक को कथित तौर पर अपने दोस्त की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मृतक के पिता की ओर से गाजियाबाद के थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि हत्या का कारण महिला है। पुलिस ने महिला को भी हिरासत में लिया है।
एक ही गांव के रहने वाले थे तीनों
गाजियाबाद पुलिस ने बताया है कि आरोपियों की पहचान खालिद (22) और जैनुम (35 वर्षीय महिला) के रूप में हुई है। दोनों गाजियाबाद के कालछिना गांव के रहने वाले हैं। जबकि मरने वाला युवक रॉकी (18) भी उसी गांव का रहने वाला था। रॉकी के पिता की ओर से शुक्रवार को भोजपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
बाइक लेकर घर से निकला था, नहीं लौटा
जानकारी के मुताबिक कलछीना गांव निवासी कृष्ण पाल ने भोजपुर पुलिस को बताया कि उनका बेटा रॉकी बाइक लेकर निकला था, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटा। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। मोदीनगर के एसीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद युवक की तलाश में दो टीमों को लगाया गया। अधिकारी के अनुसार जांच में सामने आया कि रॉकी को आखिरी बार उसके दोस्त खालिद के साथ देखा गया था।
पूछताछ में कबूला जुर्म, शव बरामद
पुलिस की ओर से बताया गया कि खालिद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने एक गन्ने के खेत से रॉकी का शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। खालिद ने पुलिस को बताया कि रॉकी और वह गांव में रहने वाली जैनुम के जनरल स्टोर पर जाते थे। जैनुम का पति काम के सिलसिले में बाहर रहता था। सामने आया है कि जैनुम पर रॉकी और खालिद का दिल आ गया। इसके बाद खालिद ने जैनुम से अपने प्यार का इजहार कर दिया।
दोनों ने मिलकर तीसरे को रास्ते हटाया
आरोप है कि इस दौरान खालिद ने जैनुम से कहा कि रॉकी का उसके पास आना और करीब आना पसंद नहीं है। इस पर दोनों ने रॉकी को खत्म करने की योजनाई बनाई। 28 दिसंबर को शाम चार बजे खालिद ने रॉकी को अपने घर बुलाया। वह रॉकी को अपने खेत में पानी लगाने के बहाने ले गया। अंधेरा होते ही खालिद रॉकी को एक तालाब के पास ले गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने खालिद और जैनम के खिलाफ धारा 302 (हत्या), 201 (सबूतों को मिटाना) और 120बी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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