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दुष्कर्म, संपत्ति हड़पने, धमकाने समेत दर्ज हैं '83' मामले, जानिए कौन हैं? पूर्व विधायक विजय मिश्र

Former MLA Vijay Mishra Rape Case Latest Update: सिंगर से रेप के मामले में भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट से उन्हें दोषी करार दिया है। हालांकि, इस मामले में विजय के बेटे और पोते पर भी आरोप था लेकिन, उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया है।

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Former MLA Vijay Mishra Rape Case Latest Update: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे पूर्वांचल के बाहुबलियों में शुमार विजय मिश्र एक बार फिर से सु्र्खियों में हैं। एक समय था, जब विजय मिश्र का इतना दबदबा और खौफ था कि किसी को उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी लेकिन, जैसे ही समय बदला तो माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने लगी। इस बीच विजय मिश्र से प्रताड़ित लोग सामने आने लगे। इसके बाद पूर्व विधायक पर शिकंजा कसना शुरू हुआ और पुलिस ने कई मामले दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया।

15 साल की सुनाई गई सजा

बता दें कि 4 नवंबर को विजय मिश्र को रेप के एक मामले में 15 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सिंगर से रेप के मामले में भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट से उन्हें दोषी करार दिया है। हालांकि, इस मामले में विजय के बेटे और पोते पर भी आरोप था लेकिन, उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया है। वैसे तो, विजय पर 83 मुकदमे दर्ज हैं लेकिन, 50 से अधिक तारीख और 8 से अधिक गवाही के बाद दुष्कर्म के इस मामले में फैसला आया। दुष्कर्म के इस मामले में 3 साल में 50 से अधिक तारीख लगी और आठ गवाही होने के बाद शनिवार को भदोही एमपी-एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्र को सजा सुनाई है।

अभी कुछ महीने पहले ही उनके रिश्तेदार ने उनके घर और फर्म पर कब्जा होने की शिकायत पुलिस से की थी। इसी बीच एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें विधायक एक व्यापारी को धमकी दे रहे थे, कारोबारी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने एक परिचित को टोल का ठेका दिलाने में मदद की थी। जब इस मामले सख्ती हुई तो पुलिस ने विधायक को उस वक्त गिरफ्तार भी कर लिया था।

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संपत्ति हड़पने के मामले दर्ज हुआ था केस

वहीं, जुलाई 2020 में रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक समेत कुनबे के छह लोगों पर केस दर्ज हुआ था। इसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश के आगर से गिरफ्तार कर लिया गया था। पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी की एक गायिका ने विजय मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्र और पोते विकास मिश्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्र ने सपा प्रत्याशी अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था और फिर अपने आवास पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बेटे और पोते से उसे वाराणसी छोड़ने के लिए कहा था, जिसके बाद रास्ते में उन दोनों ने भी उसके साथ रेप किया था।

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पीड़िता विजय मिश्र के बाहुबल को देखते हुए 6 वर्षों तक चुप रही। इसके बाद 2020 में उसने पूर्व विधायक और उनके बेटे नाती पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक को 15 साल की सजा सुनाई है, जबकि बेटे और पोते को बरी कर दिया है।

चार बार रह चुके विधायक

गौरतलब है कि भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक विजय मिश्र लगातार चार बार विधायक रहे। इस दौरान वे 2002 से 2017 तक समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक रहे और जब समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया तो, निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर 2022 तक विधायक रहे। इसके बाद जब 2023 के चुनाव में निषाद पार्टी ने टिकट काट दिया तो जेल में रहते हुए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें करारी हार मिली।

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