गाजियाबाद में एक और रोडरेज; मामूली सी बात पर कारोबारी, पत्नी और बेटी को लोहे की रॉड से पीटा, दहशत में परिवार
Edited By Naresh Chaudhary

crime scene
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UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) जिले में एक रोडरेज (Road Rage) की घटना सामने आई है। यहां के सिहानी गेट में एक कारोबारी, उनकी पत्नी और 16 वर्षीय बेटी पर कथित तौर पर तीन आरोपियों ने लोहे की छड़ों से हमला कर दिया।
आरोप महज इतना ही था कि उनकी एसयूवी सिहानी गेट में उनके घर के बाहर खड़े एक मिनी ट्रक से टकरा गई थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही गाजियाबाद में रोडरेज के कारण एक हत्या हुई थी।
पुलिस ने तीन आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। तीनों की पहचान सिहानी गेट के लोहिया नगर निवासी कादिर खान, उसके छोटे भाई जफर और चचेरे भाई शाहरुख के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि तीनों इलाके में कपड़े की दुकान चलाते हैं। जाफर को सुबह उसके घर से पकड़ा गया है।
जानकारी के मुताबिक कारोबारी संजीव चौधरी की पत्नी सीमा चौधरी ने पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि उन पर हमला 13 दिसंबर की रात करीब 8 बजे हुआ था। संजीव का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, इसलिए लोहिया नगर में उनके घर के बाहर आमतौर पर मिनी ट्रक और अन्य हल्के-भारी वाहन खड़े रहते हैं।
आरोप है कि उस शाम कादिर और एक अन्य शख्स स्कॉर्पियो से जा रहे थे। तभी उनकी एसयूवी एक मिनी ट्रक से टकरा गई। इससे गाड़ी बायां हेडलैम्प क्षतिग्रस्त हो गया। संजीव ने पुलिस को बताया कि वे लोग वाहन से उतरे और मीनी ट्रक चालक को पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि उन्होंने उसे गाड़ी में डाल दिया और गेट बंद कर दिया। मेरी पत्नी ने मुझे घर के बाहर हंगामे की सूचना दी।
जब मैंने आरोपियों का विरोध किया तो उन्होंने मुझ पर भी लोहे की रॉड से हमला करना शुरू कर दिया। जमीन पर गिरा कर मेरे सिर पर बार-बार प्रहार किए। उनकी पत्नी और बेटी उन्हें बचाने के लिए आईं तो उन्हें भी बुरी तरह से पीटा गया।
फिर पड़ोसियों ने हमें किसी तरह से बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने मेरे सिर में सात टांके लगाए और मेरी बेटी के चेहरे पर भी चोटें आई हैं। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बाद पुलिस ने उन्हें धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई।
अब पीड़ित परिवार की पत्नी सीमा की ओर से मेडिकल रिपोर्ट जमा करने के बाद पुलिस ने मुकदमे में गंभीर धाराएं जोड़ी हैं। सिहानी गेट थाना प्रभारी नरेश सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक और आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया।
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