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Hate Speech Case: आजम खान की याचिका पर रामपुर कोर्ट में सुनवाई जल्द, चुनाव आयोग ने भी जारी किया पत्र

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आजम खान

Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ सजा पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से रोक लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई और फैसले के बाद रामपुर उपचुनाव की घोषणा की जाए। इसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी पूर्व अधिसूचना को स्थगित कर दिया है। एक पत्र जारी कर उपचुनाव की घोषणा सुनवाई के बाद करने की बात कही है।

आज रामपुर कोर्ट में होनी है सुनवाई

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान की सजा पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर कोर्ट को आजम खान की दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर गुरुवार को सुनवाई करने का भी निर्देश दिया है। यानी आजम खान की विधानसभा सदस्यता पर भी फैसला होगा।

राज्य विधानसभा ने किया था अयोग्य घोषित

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि आजम खान को रामपुर कोर्ट से दोषी करार किए जाने के बाद राज्य विधानसभा की ओर से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। इसके साथ ही रामपुर सदर विधानसभा सीट खाली हो गई थी।

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यूपी में तीन सीटों पर होना है उपचुनाव

8 नवंबर को चुनाव आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश की तीन सीटों (दो विधानसभा और एक लोकसभा) के लिए 5 दिसंबर को उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की गई थी। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में खतौली (मुजफ्फरनगर), रामपुर सदर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का उपचुनाव 5 दिसंबर को होगा। जबकि मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। इसी दिन हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनावों के नतीजे भी आएंगे।

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