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UP News: श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मामले में नया मोड़; कोर्ट ने अमीन सर्वे के आदेश पर लगाई रोक

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UP News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की कोर्ट में चल रहे श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शादी ईदगाह मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को विवादित स्थल का अमीन सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिसे कोर्ट ने अब रोक दिया है। अमीन सर्वे के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपील की थी।

आदेश की कॉपी आने पर स्पष्ट होगाः हिंदू पक्ष

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि कोर्ट की ओर से आज निरीक्षण की तारीख दी जानी थी, लेकिन हमें पता चला है कि आदेश रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अदालत से आदेश की कॉपी आने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।

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11 अप्रैल को होगी अगली सुनवाईः मुस्लिम पक्ष

उधर श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। नीरज शर्मा ने बताया कि इस तारीख को हमारे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी।

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ये दिया था कोर्ट ने आदेश

जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने हाल ही में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में अमीन सर्वे के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में अपील की गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था कि वलादी पक्ष (हिंदू पक्ष) की ओर से तथ्यों को छिपाते हुए कोर्ट से अमीन सर्वे का आदेश लिया है। उन्होंने कोर्ट से आदेश को एक बार रिकॉल करने की अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे को रोक दिया है।

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