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Hate Speech Case: आजम खान को SC से राहत, रामपुर कोर्ट के लिए भी जारी हुए ये निर्देश, जानें क्या है मामला

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UP News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वर्ष 2019 के हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में आजम खान (Azam Khan) की सजा पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर कोर्ट को आजम खान की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर गुरुवार को सुनवाई करने का भी निर्देश दिया है। यानी आजम खान की विधानसभा सदस्यता पर भी कल फैसला होगा।

सजा के बाद अयोग्य घोषित हुए थे आजम खान

जानकारी के मुताबिक पिछले महीने आजम खान को रामपुर की एक अदालत ने नफरत भरा भाषण देने के मामले में दोषी ठहराया था। उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।

सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान को यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य और रामपुर सदर विधानसभा सीट को खाली घोषित किया गया था। इसके बाद अब आजम खान ने राज्य विधानसभा से अपनी अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

https://twitter.com/ANI/status/1590290254002786304

जिला सत्र न्यायालय को दिया सुनवाई का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके अलावा जिला सत्र न्यायालय को आजम खान की अपील पर 10 नवंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि आजम की याचिका पर सुनावाई के बाद आने वाला फैसला इसका निर्णय करेगा।

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