Umesh Pal Murder Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में दो बड़े घटनाक्रम सोमवार को होने जा रहे हैं। आज प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में अतीक अहमद की फरार बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर अहम सुनवाई होने वाली है। तो वहीं नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे अली को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस कोर्ट में अर्जी लगाएगी।
24 फरवरी को हुई थी उमेश पाल और दो गार्डों की हत्या
जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा गार्डों के हत्याकांड में अतीक की बहन आयशा नूरी भी आरोपी है। आरोप है कि उमेश पाल हत्या के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ में आयशा नूरी घर में रुका था। हत्याकांड के बाद आयशा के घर में गुड्डू मुस्लिम के आने का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
आयशा का पति डॉ अखलाक पहले ही गिरफ्तार
इसके बाद प्रयागराज पुलिस ने आयशा नूरी को भी मुकदमे में आरोपी बनाया था। जबकि आयशा के पति डॉ अखलाक को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार है। प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ अभी भी उसकी तलाश में जुटी है। उमेश पाल हत्याकांड के कई आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं।
दोपहर 2 बजे सीजेएम कोर्ट में होगी सुनवाई
आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में दोपहर करीब 2 बजे सुनवाई होगी। मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस दौरान प्रयागराज पुलिस को अपना पक्ष (जवाब) कोर्ट में पेश करना। हालांकि मामले में पिछली सुनवाई पर पुलिस अपना जवाब दाखिल नहीं किया था। संभावना है कि पुलिस आज कोर्ट में अपना बयान पेश कर सकती है।
अतीक के बेटे अली को रिमांड पर लेगी पुलिस!
दूसरी ओर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली को पुलिस ने रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस जल्द ही रिमांड के लिए अर्जी लगाएगी। बताया गया है कि अतीक के परिवार में अब सिर्फ एक नाबालिग बेटा ही बचा है, जिसका नाम उमेश पाल हत्याकांड में शामिल नहीं हुआ है। बाकी पूरे कुनबे पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है।
‘बदला लेने’ के ट्वीट पर मुकदमा दर्ज
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने के लिए ‘द सज्जाद मुगल’ ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट के बाद प्रयागराज साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रयागराज पुलिस की ओर से कहा गया है कि मुकदमे में आईपीसी की धारा 505 (2) और आईटी एक्ट 2008 की धारा 66 को शामिल किया गया है। मामले की जांच चल रही है।
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