TrendingIndigovande mataramsir

---विज्ञापन---

Swami Chinmayanand: Rape Case में पूर्व गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को मिली अग्रिम जमानत, योगी ने उठाया था ये कदम

Swami Chinmayanand: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने शिष्या से रेप के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस डीके सिंह ने स्वामी चिन्मयानंद को अग्रिम जमानत इस शर्त पर दी है कि वे जांच में सहयोग करेंगे। योगी सरकार ने […]

जस्टिस डीके सिंह ने स्वामी चिन्मयानंद को अग्रिम जमानत इस शर्त पर दी है कि वे जांच में सहयोग करेंगे।
Swami Chinmayanand: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने शिष्या से रेप के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस डीके सिंह ने स्वामी चिन्मयानंद को अग्रिम जमानत इस शर्त पर दी है कि वे जांच में सहयोग करेंगे।

योगी सरकार ने केस वापस लेने के लिए की थी सिफारिश

दरअसल, 2011 में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ शाहजहांपुर कोतवाली में रेप का केस दर्ज किया गया था। यह केस उनकी शिष्या ने दर्ज कराया था। इस मामले में 2018 में योगी सरकार ने केस को वापस लेने की सिफारिश की थी। हालांकि योगी सरकार की इस सिफारिश को निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने अस्वीकार कर दिया था। केस वापसी के फैसले को कोर्ट ने सही नहीं ठहराया, साथ ही गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। और पढ़िए – Aurangabad: बीवी को मायके भेजकर दूसरी शादी करने वाला था ‘तेजस्वी’, बारात से पहले धमक पड़ी पत्नी, फिर ये हुआ…

चिन्मयानंद ने बीमारी का आधार बनाया

स्वामी चिन्मयानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी सेहत का हवाला दिया था। कहा कि वे बीमार रहते हैं। कोर्ट ने बीमारी और अन्य आधार पर अग्रिम जमानत मंजूर ली है। यह भी पढ़ें: Rajasthan Hindi News: PM मोदी की मीणा हाईकोर्ट की रैली कैंसिल! किरोड़ी समर्थकों ने प्रदेश बीजेपी पर साधा निशाना और पढ़िए – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें


Topics:

---विज्ञापन---