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नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गोदरेज के 450 परिवारों का इंतजार खत्म

Noida News: लंबे समय से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे नोएडा सेक्टर-150 स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े सैकड़ों फ्लैट खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. देश की शीर्ष अदालत ने नोएडा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह गोदरेज नेस्ट परियोजना के अंतर्गत बने छह आवासीय टावरों को कंडीशनल ओसी जारी करें. यह आदेश लगभग 450 परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है. यह परिवार लंबे समय से फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे थे.

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Noida News: लंबे समय से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे नोएडा सेक्टर-150 स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े सैकड़ों फ्लैट खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. देश की शीर्ष अदालत ने नोएडा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह गोदरेज नेस्ट परियोजना के अंतर्गत बने छह आवासीय टावरों को कंडीशनल ओसी जारी करें. यह आदेश लगभग 450 परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है. यह परिवार लंबे समय से फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे थे.

आदेश सीमित, लेकिन असरदार

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय केवल छह टावरों तक ही सीमित रहेगा और इसे स्पोर्ट्स सिटी की अन्य परियोजनाओं पर लागू नहीं माना जाएगा. अदालत का यह रुख केवल खरीदारों को राहत पहुंचाने तक ही सीमित है, न कि पूरे स्पोर्ट्स सिटी विवाद के समाधान के रूप में.

प्राधिकरण ने बोर्ड में लिया आदेश का संज्ञान

219वीं बोर्ड बैठक में नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का अवलोकन किया. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल ने बताया कि आदेश का अध्ययन करने के बाद इसे आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा. बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद बिल्डर को कंडीशनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) दिया जा सकेगा.

न्यायिक आदेशों के अधीन होगा प्रमाणपत्र

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह आदेश ब्रिक राइज डेवलपर्स द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. ब्रिक राइज, लोटस ग्रींस कंस्ट्रक्शंस के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम का हिस्सा है. याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फरवरी 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें परियोजना में अनियमितताओं, देरी और प्राधिकरण को बकाया राशि के आधार पर प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई थी.

डेवलपर को पूरी करनी होंगी खेल सुविधाएं

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि डेवलपर को स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के अंतर्गत वादा की गई सभी सुविधाएं जैसे खेल परिसर, ग्रीन एरिया, वॉकिंग ट्रैक और अन्य सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तय समयसीमा में पूरा करना होगा. इसके अलावा सभी निर्माण कार्यों को नोएडा के भवन उपनियमों के अनुरूप होना आवश्यक होगा.

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