TrendingAyodhya Ram MandirDharmendra & Hema MaliniBigg Boss 19Gold Price

---विज्ञापन---

नोएडा की महिला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर 31 लाख ठगे, 7 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट

Noida News: साइबर अपराधियों ने सेक्टर-100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसायटी में रहने वाली 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर 31 लाख रुपये की ठगी कर ली. आरोपियों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर महिला को एक सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और किसी से बात न करने की चेतावनी दी.

Noida News: साइबर अपराधियों ने सेक्टर-100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसायटी में रहने वाली 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर 31 लाख रुपये की ठगी कर ली. आरोपियों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर महिला को एक सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और किसी से बात न करने की चेतावनी दी.

शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त है पीड़िता

पीड़िता कुमुद बहादुर शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि 24 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अधिकारी बताया और कहा कि उनके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है. उसने दावा किया कि दिल्ली के दरियागंज थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज है और पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है.

---विज्ञापन---

डिजिटल अरेस्ट किया

भयभीत महिला ने थाने जाने से इनकार किया तो आरोपियों ने कहा कि जांच वीडियो कॉल के जरिए की जाएगी. इसके बाद उन्होंने पीड़िता को वीडियो कॉल पर डिजिटल निगरानी में रख लिया और खुद को पुलिस अधिकारी बताकर सुप्रीम कोर्ट का फर्जी समन भी दिखाया.

---विज्ञापन---

केस खत्म करने की कही बात

आरोपियों ने महिला को झांसा दिया कि उनके बैंक खाते से 80 लाख रुपये मनी लॉन्ड्रिंग में उपयोग किए गए हैं और केस खत्म करने के लिए उन्हें चार दिन के भीतर 31 लाख रुपये जमा कराने होंगे. डर के कारण महिला ने 28 अक्टूबर को दो किस्तों में 31 लाख रुपये आरोपियों द्वारा बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए. 30 अक्टूबर की सुबह उन्हें ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: नोएडा में मिली महिला की गर्दन व हाथ कटी लाश, जांच में जुटी पुलिस


Topics: