Uttar Pradesh Noida News (जुनेद अख्तर) : नोएडा-ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर बेलगाम दौड़ रही बसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने दो वित्तीय वर्ष की जानकारी जारी की है। परिवहन विभाग के मुताबिक, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे पर नियमों की धज्जियां उड़ाती 20 फीसदी अधिक निजी बसें भी पकड़ी गई हैं। इन सभी बसों के चालान किए गए हैं।
दो गुना अधिक वाहनों को किया जब्त
एआरटीओ प्रवर्तन डॉ.उदित नारायण पांडे ने बताया कि पिछले करीब दो वर्षों में करीब दो गुना अधिक वाहनों को जब्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1258 बसों और यात्री वाहनों के चालान किए गए हैं। वहीं, 472 को जब्त किया गया है। इन पर 322.96 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 144.90 लाख रुपये वसूले गए हैं। वहीं, वर्ष 2024-25 में 1514 बसों और यात्री वाहनों के चालान किए गए हैं। 822 को सीज किया गया है। इन पर 453.76 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है और 293.66 लाख रुपये वसूले गए हैं।
सड़क दुर्घटना के चलत एक्प्रेसवे पर नियम लागू
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर वाहनों का रुकना मना है। सड़क दुर्घटना की संभावना के चलते यह नियम लागू किया गया है। प्रवर्तन टीम के अनुसार इसके बावजूद यात्री उतारने और बैठाने के लिए चालक बस रोकते हैं। यह परमिट शर्त का उल्लंघन भी है। परमिट शर्त के अनुसार एक स्थान से सवारी बैठाकर चालक को गंतव्य स्थान पर सवारी उतारनी चाहिए। डग्गामारी, अतिरिक्त सीट लगाकर अधिक सवारी बैठाने, बसों का परमिट और फिटनेस जांच नहीं होने, बसों की बॉडी निर्धारित मानक से बड़ी होना समेत अन्य नियमों का उल्लंघन पर बसों में पकड़ा गया है।
इन एक्सप्रेस वे से होकर निकलती हैं बसें
एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडे ने कहा कि दिल्ली से शुरू होकर बिहार, गोरखपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ समेत अन्य शहरों की बसें नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे होकर निकलती हैं। इन बसों में स्लीपर और सीटर, दोनों तरह की बसें शामिल हैं। इनमें बड़ी संख्या में सवारियां सफर करती हैं। ऐसे में चालकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे सवारियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों के सुरक्षित सफर के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे पर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करनी वाली बसों और अन्य यात्री वाहनों के चालान व जब्त की कार्रवाई की गई है।