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Section 144 in Gautam Buddh Nagar: नोएडा में धारा-144 लागू, ये काम अब भूलकर भी न करें, वरना पड़ेगा भारी

Section 144 in Gautam Buddh Nagar: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) यानी गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू (Section 144 in Gautam Buddh Nagar) की गई है। नोएडा पुलिस के मुताबिक अब 28 फरवरी तक जिले में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Feb 9, 2023 12:03
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Noida Authority will get Rs 231 crore from central govt, work of projects will be completed, Hindi news

Section 144 in Gautam Buddh Nagar: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) यानी गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू (Section 144 in Gautam Buddh Nagar) की गई है। नोएडा पुलिस के मुताबिक अब 28 फरवरी तक जिले में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।

इस तारीख रहेगा प्रतिबंध

जानकारी के मुताबिक गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू की गई है। आने वाले त्योहारों और कोविड-19 प्रोटोकाल के दृष्टिगत जिले में धारा-144 के तहत सुरक्षा के दृष्टिगत दिनांक 04.02.2023 से 28.02.2023 तक निषेधाज्ञा लागू है। इसका उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ धारा -188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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धारा 144 में इन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध

  • जिलाधिकारी की ओर से 5 या अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक लगा दी है।
  • 28 फरवरी तक जुलूस निकालने पर रोक लगाई है।
  • पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है।
  • लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक।
  • जुलूस में संगीत बैंड प्रतिबंधित।
  • बिना अनुमति के सामाजिक समारोहों पर रोक।
  • धरना/अनशन पर रोक।

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31 जनवरी को भी लगाई थी धारा 144

जानकारी के मुताबिक इससे पहले गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने 31 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी थी। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन 18 फरवरी को सड़कों पर कड़ी निगरानी रखेगा।

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Edited By

Naresh Chaudhary

Edited By

Manish Shukla

First published on: Feb 08, 2023 02:37 PM
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