Section 144 in Gautam Buddh Nagar: नोएडा में धारा-144 लागू, ये काम अब भूलकर भी न करें, वरना पड़ेगा भारी
Edited By Naresh Chaudhary

Edited By Naresh Chaudhary

Section 144 in Gautam Buddh Nagar: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) यानी गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू (Section 144 in Gautam Buddh Nagar) की गई है। नोएडा पुलिस के मुताबिक अब 28 फरवरी तक जिले में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू की गई है। आने वाले त्योहारों और कोविड-19 प्रोटोकाल के दृष्टिगत जिले में धारा-144 के तहत सुरक्षा के दृष्टिगत दिनांक 04.02.2023 से 28.02.2023 तक निषेधाज्ञा लागू है। इसका उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ धारा -188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।
https://twitter.com/noidapolice/status/1621896804752318465
जानकारी के मुताबिक इससे पहले गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने 31 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी थी। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन 18 फरवरी को सड़कों पर कड़ी निगरानी रखेगा।
और पढ़िए – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on: