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नोएडा में कुत्ते ने की गंदगी तो मालिक पर लगेगा जुर्माना, जानें कहां बना नियम

Noida News: नोएडा के सेक्टर-82 स्थित उद्योग विहार सोसायटी में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या के मद्देनजर आरडब्ल्यूए और निवासियों की बैठक में कई सख्त फैसले लिए गए हैं। अब कुत्तों को केवल गेट नंबर-2 के पास बने निर्धारित स्थान पर ही भोजन कराया जा सकेगा।

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Noida News: नोएडा के सेक्टर-82 स्थित उद्योग विहार सोसायटी में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या के मद्देनजर आरडब्ल्यूए और निवासियों की बैठक में कई सख्त फैसले लिए गए हैं। अब कुत्तों को केवल गेट नंबर-2 के पास बने निर्धारित स्थान पर ही भोजन कराया जा सकेगा। अन्य किसी स्थान पर खाना खिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

सख्ती से लागू होंगे नियम
सोमवार को सोसायटी में दो बच्चों को आवारा कुत्तों ने दौड़ा दिया। इससे पहले शनिवार को एक डिलीवरी ब्वॉय को कुत्ते ने काट लिया था। लगातार बढ़ती घटनाओं ने निवासियों में डर और आक्रोश पैदा कर दिया है। बैठक में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया।

पंजीकरण व टीकाकरण जरूरी
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष मयंक सिंह ने बताया कि अब सोसायटी में पालतू कुत्तों का पंजीकरण और टीकाकरण जरूरी होगा। यदि कोई पालतू कुत्ता परिसर में गंदगी करता है तो उसके मालिक पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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विशेष शेल्टर हाउस बनाने की योजना
सोसायटी के बाहर एक विशेष शेल्टर हाउस बनाने की योजना है, जिसमें आक्रामक प्रवृत्ति वाले कुत्तों को रखा जाएगा। उनके लिए भोजन व देखभाल की उचित व्यवस्था की जाएगी। सभी नियमों की जानकारी सोसायटी के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से चस्पा की जाएगी।

ये भी पढ़ें: नोएडा के डूब क्षेत्र में 40 अवैध फार्म हाउसों पर चला प्राधिकरण का हंटर

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