धनतेरस-दीपावली पर बिकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 7 दिन में जरूरी, नहीं तो लगेगा जुर्माना

Noida News: धनतेरस और दीपावली के त्योहारों में करीब सात हजार गाड़ियों की बिक्री हुई है, लेकिन अभी तक उनमें से केवल 1031 गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन किया गया है. परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार गाड़ी की बिक्री के बाद सात दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है.

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Noida News: धनतेरस और दीपावली के त्योहारों में करीब सात हजार गाड़ियों की बिक्री हुई है, लेकिन अभी तक उनमें से केवल 1031 गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन किया गया है. परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार गाड़ी की बिक्री के बाद सात दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है. अगर इस समय सीमा के बाद गाड़ियों का पंजीकरण नहीं कराया गया तो वाहन मालिकों पर रोड टैक्स के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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यह है महत्वपूर्ण डेट

परिवहन विभाग के मुताबिक 18 अक्टूबर को बिकने वाली गाड़ियों का पंजीकरण 24 अक्टूबर तक किया जा सकता है. वहीं, 19 अक्टूबर को बिकी गाड़ियों का पंजीकरण 25 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को डिलीवर हुई गाड़ियों का पंजीकरण 26 अक्टूबर तक होगा. इसके बाद पंजीकरण कराने वालों पर जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा.

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शुक्रवार तक अंतिम मौका

एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने बताया कि अधिकतर वाहन मालिक शुक्रवार तक अपने वाहनों का पंजीकरण करवा लेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोग आकर्षक और अति आकर्षक नंबरों की नीलामी में भाग लेने के कारण पंजीकरण में देरी करते हैं. वहीं, मंगलवार तक हुए पंजीकरण में 523 दोपहिया और 508 चारपहिया वाहन शामिल हैं. इसमें पांच इलेक्ट्रिक वाहन, 221 सीएनजी वाहन, 707 पेट्रोल वाहन और 8 डीजल वाहन हैं. अभी तक किसी भी हाईब्रिड वाहन का पंजीकरण नहीं हुआ है.

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