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देशद्रोह केस में नेहा सिंह राठौर पर SC का अहम फैसला, गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट ने रद्द की थी जमानत

Neha Singh Rathore sedition case latest update: भोजपुरी लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को देशद्रोह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. नेहा राठौर के खिलाफ देशद्रोह का केस पहलगाम अटैक के बाद शेयर की उनकी पोस्ट के बाद दर्ज हुआ था. इसी मामले में हाईकोर्ट ने नेहा राठौर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी.

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Neha Singh Rathore sedition case latest update: पहलगाम हमले के बाद शेयर की पोस्ट को लेकर देशद्रोह के केस में नामजद नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले इसी मामले में नेहा सिंह राठौर की जमानत याचिका खारिज की थी. पूरा मामला पहलगाम हमले के बाद सामने आया था जब नेहा सिंह राठौर की ओर से शेयर की पोस्ट को विवादित बताते हुए गंभीर धाराओं में लखनऊ के हजरतगंज और वाराणसी के लंका थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी. हाईकोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद नेहा सिंह राठौर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोलीं नेहा राठौर?

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने अधिकारिक एक्स अकाउंट पर नई पोस्ट शेयर कर फैसले पर अपडेट दिया. पोस्ट में नेहा ने लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इस बड़ी राहत के लिए आपका धन्यवाद. इस मामले में पुलिस की तरफ से नेहा राठौर को अब तक केवल दो नोटिस मिले हैं, लेकिन बयान नहीं दर्ज हुए हैं. अगले नोटिस पर नेहा राठौर को बयान दर्ज कराने के निर्देश मिले हैं.

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सरकार और शिकायतकर्ता को मिला नोटिस

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कोई दंडनात्मक कार्रवाई न करने को कहा है. साथ ही, शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया गया है. नेहा सिंह राठौर को भी सुप्रीम कोर्ट ने अगले नोटिस में जांच अधिकारी के सामने बयान देने और जांच में सहयोग करने को कहा गया है. गौरतलब है कि बयान दर्ज कराने नेहा सिंह राठौर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंची थी, लेकिन नोटिस मिलने के बावजूद उनके बयान दर्ज नहीं हो पाए थे.

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लेखक के बारे में

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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