Noida News: उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर जिले में पुलिस ने बुधवार को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया। आदेश के मुताबिक, सामूहिक नमाज, पूजा या जुलूस जैसी कोई भी बिना अनुमति वाली धार्मिक गतिविधि, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नहीं की जाएगी।
आदेश के अनुसार, जरूरी परिस्थितियों में ऐसी गतिविधियों के आयोजन की अनुमति पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीनों जोन से संबंधित पुलिस उपायुक्तों से लेनी होगी। अतिरिक्त डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध 20 जुलाई से प्रभावी होंगे और 15 दिनों की अवधि के लिए 3 अगस्त तक लागू रहेंगे।
इसलिए लिया गया ये फैसला
पुलिस ने कहा कि आगामी मुहर्रम, एक स्पोर्ट्स इवेंट, किसानों के विरोध प्रदर्शन और इस अवधि के दौरान जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आदेश में कहा गया है, “सीपी, अतिरिक्त सीपी या संबंधित डीसीपी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी सार्वजनिक स्थान पर सभा नहीं करेगा या जुलूस नहीं निकालेगा या पांच से अधिक लोगों वाली सभा का हिस्सा नहीं बनेगा। सरकार की ओर से अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों के लिए इस नियम को लचीला बनाया जा सकता है।”
सरकारी कार्यालयों या इसके ऊपर 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन बैन
इसमें कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों के ऊपर या एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और अन्य स्थानों पर फोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऐसे मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग करने के लिए भी पुलिस की अनुमति की आवश्यकता होगी।
पुलिस ने यह भी कहा कि किसी भी विवादास्पद स्थान पर जहां प्रार्थना करने की परंपरा नहीं रही है, वहां धार्मिक गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी और किसी को भी दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पुलिस ने आदेश में कहा, “कोई भी अन्य धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थलों की दीवारों पर कोई धार्मिक पोस्टर, बैनर, झंडे नहीं होंगे।”
पुलिस ने यह भी कहा कि सीआरपीसी धारा 144 प्रतिबंधों की अवधि के दौरान, किसी भी पुलिस अधिकारी, नागरिक प्राधिकरण कार्यकर्ता, स्वच्छता कार्यकर्ता या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने या हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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