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वो 8 मामले जिनमें Mukhtar Ansari को सुनाई गई थी सजा, जानें क्या सजा मिली और कितना जुर्माना लगा?

Mukhtar Ansari Sentenced in Case: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 65 में से 8 केसों में सजा सुनाई गई थी और 2005 से वह जेल में ही कैद था। उसे एक साल 6 महीने के अंदर 8 केसों में सजा सुनाई गई थी और जुर्माना भी लगाया था। 2 केसों में उसे उम्रकैद हुई थी। आइए जानते हैं इन 8 केसों के बारे में…

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मुख्तार अंसारी। फाइल

Mafia Don Mukhtar Ansari Sentenced In 8 Cases: पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसानी की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में कैद माफिया सरगना मुख्तार को स्वास्थ्य बिगड़ने पर बांदा मेडिकला कॉलेज लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की सल्तनत का खात्मा हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 68 केस दर्ज थे और उसे 8 केसों में सजा सुनाई गई थी।

21 केस कोर्ट में विचाराधीन थे, लेकिन उनकी सुनवाई पूरी होने से पहले ही मुख्तार अंसारी दुनिया को अलविदा कह गया। साल 2005 में डॉन को पहली बार जेल भेजा गया था और और तब से वह जेल में ही था। कभी उत्तर प्रदेश तो कभी पंजाब की जेलों में वह घूमता रहा, लेकिन उसका आखिर ठिकाना उत्तर प्रदेश की बांदा जेल रही। उसे एक साल 6 महीने में 8 केसों में सजा सुनाई जा चुकी थी। आइए जानते हैं उन सभी 8 केसों में बारे में, जिनमें उसे सजा सुनाई गई, जुर्माना लगाया गया…

 

1. लखनऊ के थाना आलमबाग में दर्ज केस में मुख्तार को 21 सितंबर 2022 को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। 37 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया था। धारा 353, 504 और 506 के तहत यह केस दर्ज हुआ था।

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2. लखनऊ के थाना हजरतगंज में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2/3 के तहत दर्ज केस में मुख्तार को 5 साल के कठोर कारवास की सजा हुई थी और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया था। केस में फैसला 23 सितंबर 2022 को आया था।

3. गाजीपुर के थाना कोतवाली जनपद में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3(1) के तहत केस दर्ज हुआ था। इस मामले में उसे 15 दिसंबर 2022 को 10 साल के कारावास की सजा हुई थी और 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।

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4. गाजीपुर के ही थाना मोहम्मदाबाद जनपद में दर्ज हुए केस में उसे 29 अप्रैल 2023 को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।

 

5. वाराणसी के थाना चेतगंज जनपद में मुख्तार के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। धारा 147, 148, 149 और 302 के तहत दर्ज इस केस में 5 जून 2023 को उसे उम्रकैद की सजा हुई थी और एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।

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6. गाजीपुर के थाना करण्डा जनपद में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। इस मामले में उसके सहयोगी सोनू यादव भी मुख्तार के साथ दोषी करार दिया गया था। इस केस में अंसारी को 26 अक्टूबर 2023 को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।

7. वाराणसी के थाना भेलूपुर जनपद में मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। धारा 506 के तहत दर्ज इस केस में डॉन को 15 दिसंबर 2023 को 5 साल 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई थी और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया था। यह केस जान से मारने की धमकी देने पर दर्ज हुआ था।

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8. वाराणसी में दर्ज हुए केस में मुख्तार अंसारी को 13 मार्च 2024 को उम्रकैद की सजा हुई थी और 2 लाख 2 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया था। धोखाधड़ी करके अवैध रूप से हथियार का लाइसेंस बनवाने का मामला था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13, आयुध अधिनियम की धारा 30 और भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 420 और 120बी के तहत यह केस दर्ज किया गया था।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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