हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: CJP ProtestGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

कौन है भाजपा MLA Ramdular Gond, जिसे नाबालिग से Rape करने पर 25 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना

Ramdular Gond Profile: भाजपा विधायक को एक आपराधिक केस में जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही विधायक की विधायकी जाने का खतरा पैदा हो गया है, जानिए क्या है मामला?

विज्ञापन
Ramdular Gond In Police Custody

Who Is Ramdular Gond Convicted In Rape Case: भाजपा विधायक को रेप केस में आज सजा सुनाई गई। MLA को 9 साल पुराने मामले में 3 दिन पहले दोषी करार दिया गया था और आज 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया, जो पीड़िता को पुर्नवास के लिए दिए जाएंगे। विधायक को 12 दिसंबर को MP-MLA कोर्ट अपर सेशन सेश प्रथम ऐहसानुल्लाह खान की अदालत ने दोषी करार दिया था। साथ ही विधायक को जेल भेज दिया था। दोषी विधायक का नाम रामदुलार गोंड है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान भाजपा विधायक है। जानिए क्या है रेप केस और दोषी विधायक के बारे में सब कुछ…

 

साल 2014 में दर्ज हुआ था केस

पीड़िता के वकील विकास शाक्य के अनुसार, 4 नवंबर 2014 को रामदुलार विधायक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था। उस समय रामदुलार प्रधानपति था। उसकी पत्नी सुरतन रासपहरी गांव प्रधान थी। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया कि रामदुलार ने उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया। वह एक साल तक डरा धमकाकर उससे रेप करता रहा। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाईकरते हुए रामदुलार के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। करीब 9 साल कानूनी लड़ाई चली और पीड़िता के भाई ने राहत की सांस ली। इन 9 सालों में पीड़ितों को दबाने के लिए सभी हथकंडे अपनाए गए। जान से मारने, गांव से निकलवाने की धमकियां मिलीं, लेकिन पीड़ित पीछे नहीं हटे।

विज्ञापन

यह भी पढ़ें: Shaik Sabji की हादसे में मौत, Andhra Pradesh विधान परिषद सदस्य की गाड़ी को दूसरी कार ने मारी टक्कर

कौन है विधायक रामदुलार गोंड

49 वर्षीय रामदुलार गोंड सोनभद्र के दुद्धी इलाके के रासपहरी गांव में रहते हैं। वह दबंग छवि का नेता है। 12वीं तक पढ़े रामदु़लार ने साल 2022 में समाजवादी पार्टी नेता विजय सिंह गोंड को 6 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। उनका पेशा किसानी है। वह विधायक होते हुए भी खेतीबाड़ी करता है। वहीं रेप केस में सजा होने के बाद अब विधायक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उसकी विधायकी जाने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल, नियमानुसार 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा होने पर विधायक की विधायकी रद्द कर दी जाती है। हाल ही में ऐसा आजम खान और उमर अब्दुल्ला की विधायकी जा चुकी है। दोनों को आपराधिक केस में कोर्ट ने सजा सुनाई थी।

विज्ञापन

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola