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UP: विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर विधानसभा ने अंसारी को फिर से विधायक बना दिया है। भड़काऊ भाषण पर विधायक पर केस दर्ज हुआ था। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

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विधायक अब्बास की विधायकी बहाल हो गई है।

उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया। अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उनकी सदस्यता बहाल हो गई है और मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की जरूरत नहीं है। अब्बास अंसारी पर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था।

20 अगस्त को हाईकोर्ट ने दिया था फैसला

अब्बास अंसारी की विधायकी पर इलाहाबाद ने गत 20 अगस्त को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने निचली अदालत से अब्बास को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी थी। अब्बास की पुनरीक्षण याचिका पर जज समीर जैन ने सुनवाई की थी। केस में अब्बास की तरफ से अधिवक्ता डीएस मिश्र और अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और एजीए संजय सिंह ने बहस की थी।

यह भी पढ़ें: भड़काऊ भाषण मामले में अब्बास अंसारी को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सजा

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मऊपुर में उपचुनाव की थी तैयारी

ओपी राजभर की पार्टी से अब्बास अंसारी मऊपुर सदर सीट से विधायक थे। गत 1 जून को अब्बास की विधायकी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद से चुनाव आयोग ने मऊपुर सीट से उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी थी। कोर्ट से सजा रद्द कर करने के बाद आयोग ने मऊपुर सीट पर उप चुनाव कराने की तैयारियां रद्द कर दीँ।

यह भी पढ़ें: मुख्तार अंसारी की सीट को लेकर इतना आक्रामक क्यों हैं ओपी राजभर? ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें

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क्यों रद्द हुई थी विधायकी?

यूपी के विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हुई थी। 3 मार्च 2022 को अंसारी ने एक चुनावी रैली में अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी थी। अब्बास ने कहा था कि अधिकारियों का हिसाब-किताब करेंगे। मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 4 मार्च 2022 को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्बास अंसारी, भाई उमर अंसारी समेत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ भड़काई भाषण देने में पर मुकदमा दर्ज किया था। इसी साल 31 मई को सीजेएम कोर्ट ने अब्बास को 2 साल की सजा और 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।

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लेखक के बारे में

Raghav Tiwari

राघव तिवारी न्यूज24 में शिफ्ट हेड की भूमिका निभा रहे हैं। यहां टीम प्रबंधन के साथ नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, क्राइम आदि की खबरें भी कवर करते हैं। इससे पहले ये अमर उजाला, नईदुनिया, नवभारत टाइम्स (NBT) और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड, इंदौर, नोएडा, कानपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने की वजह से राघव भिन्न-भिन्न कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत की समझ रखते हैं। राघव तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की है। शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Mail ID: raghav.tiwari@bagconvergence.in Contact No. 8840671098
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