TrendingIndigoind vs saBigg Boss 19

---विज्ञापन---

7 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, घर के पास नाले में मिला शव

Minor girl raped then body dumped in drain: एक सात साल की बच्ची के साथ हैवानियत का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर शव को नाले में फेंक दिया गया। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश कर रही है।

शहडोल में युवती से दरिंदगी।
Minor girl raped and killed: आए दिन छोटी-से-छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो इंसानियत ही खत्म हो गई है। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद से सामने आया, जहां एक मजदूर की सिर्फ सात साल की लड़की के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसका शव नाले से मिला।

ईंटों के ढेर से छिपाई बॉडी

आपको बता दें कि गाजियाबाद के मसूरी गांव में रविवार को सात साल की बच्ची का शव नाले में मिला। शव को ऊपर रखे ईंटों के ढेर से छिपा दिया गया था। बच्ची शनिवार शाम से लापता थी। उसे आखिरी बार अपने घर के बाहर खेलते हुए देखा गया था। डीसीपी (ग्रामीण) विवेक यादव ने जानकारी दी कि उसके माता-पिता ने मसूरी पुलिस को सूचित किया था कि उनकी बेटी शनिवार रात से लापता है। उसे आखिरी बार उसके परिवार ने शाम को बाकी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा था। “अंधेरा होने के बाद, जब वह घर नहीं आई तो उसके माता-पिता ने उसे ढूंढना शुरू किया। वे हर घर में गए, लेकिन वह नहीं मिली। फिर, उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई” यादव ने कहा। यह भी पढ़ें: बहन को धोखे से पिलाई शराब, उतारे कपड़े, बेहोशी से पहले पीड़िता के एक कदम से बची आबरू

घर से 50 मीटर दूर मिला बच्ची का शव

डीसीपी ने आगे कहा कि अगले दिन लड़की का शव उसके घर से सिर्फ 50 मीटर दूर नाले में मिला। उन्हें सूचना मिली कि उसका शव रविवार दोपहर को मिला है। लड़की की बॉडी ईंटों से ढकी हुई थी, जिस वजह से नहीं मिल पाई। पुलिस को संदेह है कि आरोपी ने उसके सिर पर हमला किया और उसके शरीर को नाले में फेंक दिया।

आरोपियों की तलाश में पुलिस

यादव ने कहा कि "शिकायत के आधार पर, मसूरी पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ (जो अभी नहीं मिला है) आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए चार टीमें बनाई गई हैं। पुलिस सुराग के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है।” उन्होंने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 376 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) और पोक्सो अधिनियम से जुड़ी धाराओं को भी जल्द एफआईआर में जोड़ा जाएगा। यह भी पढ़ें: ‘अंकल, बचा लीजिए, पिता रोज रेप करते’, नाबालिग प्रेग्नेंट ने पुलिस वालों को सुनाई आपबीती


Topics:

---विज्ञापन---