माफिया अतीक के बड़े बेटे उमर को बड़ा झटका, जिला न्यायालय ने खारिज की जमानत याचिका
Author: News24 हिंदी
Oct 23, 2025 03:48 PM IST
Prayagraj News: प्रयागराज में हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही हैं. इस मामले में जिला न्यायालय ने माफिया अतीक के बड़े बेटे उमर अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत से इंकार किया है. उमर अहमद पर हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप है. इस मामले में उमर ने खुद को निर्दोष बताते हुए उमर ने जिला न्यायालय से जमानत की मांग की थी.
प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुआ था हत्याकांड
प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के मामले में माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को आरोपी बनाया गया था. आरोप है कि उमर ने जेल से ही उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची थी. जिसके बाद प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर इलाके में उमेश पाल और उनके दो गनर की दिनदहाड़े हत्या को अंजाम दिया गया था. इस हत्याकांड में उमर अहमद पर हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है. इस मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में चल रहा है. उमर अहमद ने खुद को निर्दोष बताते हुए न्यायालय से जमानत के लिए याचिका दायर की थी.
कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
उमर अहमद ने खुद को निर्दोश बताते हुए कहा था कि वह घटना के समय लखनऊ जेल में बंद था. हत्याकांड में उसकी कोई भूमिका नहीं है वह निर्दोष है. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट के स्पेशल जज एससी, एसटी एक्ट के जज राम प्रताप सिंह राणा की कोर्ट ने मोहम्मद उमर अहमद को जमानत देने से इनकार कर दिया.
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