Live in Relations Are Often Timepass More Of Infatuation Sans Sincerity Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अंतरधार्मिक (इंटर फेथ) लिव-इन कपल की पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्ते बिना किसी ईमानदारी के अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण के लिए होते हैं और वे अक्सर टाइमपास के लिए होते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में लिव-इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीसी ने कहा कि दो महीने की अवधि में और वह भी 20-22 साल की उम्र में, अदालत यह उम्मीद नहीं कर सकती है कि कपल इस प्रकार के अस्थायी रिश्ते पर गंभीरता से विचार कर पाएंगे।
इस प्रकार के रिश्ते अक्सर टाइमपास, अस्थायी और नाजुक होते हैं
कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में लिव-इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया है, लेकिन 20-22 साल की उम्र में दो महीने की अवधि में, हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि यह कपल एक साथ रहने में सक्षम होगा। हालांकि, कपल ने कहा कि वे अपने इस तरह के अस्थायी रिश्ते को लेकर गंभीर हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह बिना किसी ईमानदारी के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण से अधिक है। जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं है। यह हर जोड़े को कठिन और कठिन जमीन पर परखता है। हमारे अनुभव से पता चलता है कि इस प्रकार के रिश्ते अक्सर टाइमपास, अस्थायी और नाजुक होते हैं और इस तरह, हम जांच के चरण के दौरान याचिकाकर्ता को कोई सुरक्षा देने से बच रहे हैं।
अदालत अपने विचार व्यक्त करने से कतराती है और बचती है
कोर्ट ने आगे कहा कि इस प्रकार के रिश्ते में स्थिरता और ईमानदारी की तुलना में मोह अधिक है। जब तक जोड़े शादी करने का फैसला नहीं करते हैं और अपने रिश्ते को नाम नहीं देते हैं या वे एक-दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं, तब तक अदालत अपने विचार व्यक्त करने से कतराती है और बचती है।
बता दें कि कोर्ट ने ये टिप्पणियां एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान दी। जिसमें आईपीसी की धारा 366 के तहत लड़के के खिलाफ (लड़की की चाची द्वारा) दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती दी गई थी। याचिका में उन्होंने पुलिस सुरक्षा की भी मांग की क्योंकि जोड़े ने “लिव-इन रिलेशनशिप में रहने” का फैसला किया था।
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