shramjeevi express bomb blast में 19 साल पहले मारे गए थे 14 लोग, 62 थे घायल, दो को पहले और दो को आज सुनाई सजा-ए-मौत

shramjeevi express bomb blast : विस्फोट कांड में बम बनाने और ट्रेन में बम रखने के दो आरोपियों को जौनपुर सिविल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। दो को 7 साल पहले सजा हुई थी।

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मिली मौत की सजा 

आपको बता दे कि हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास हुए बम विस्फोट कांड में 2 अन्य दोषियों को 2016 में फंसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इन दोनों की अपील हाईकोर्ट में विचाराधीन है। एडीजे प्रथम राजेश कुमार राय की अदालत ने बुधवार को ट्रेन में बम रखने का आरोप बांग्लादेश निवासी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन व विस्फोट में सहयोग का आरोपी नफीकुल विश्वास को दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों पर बम बनाने और ट्रेन में बम रखने का दोष सिद्ध होने पर दोनों को सजाए मौत की सजा सुनाई है।

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न्यायालय परिसर पुलिस की छावनी में भारी संख्या में पुलिस पीएसी बल तैनात थी फैसले आने के बाद दोनों दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया। बांग्लादेशी आरोपी हिलाल उर्फ हिलालुदीन अपने को बेकसूर बताया। दोनों आरोपियों की कोर्ट में पत्रावली करीब छह वर्ष से अंतिम बहस में चल रही थी।

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इन लोगों की गई थी जान

इस बम विस्फोट में , कुनाल, सुधीर कुमार,परमशिला, दिगम्बर चौधरी, विनोद, शैफफैजल, रविदास, सुबास ठाकुर, कुमारी कविता, कमालुद्दीन, अरविन्द सिंह, संतोष,  सुबोध बढ़ई, सफीक उर्फ डब्बू और अमरनाथ चौबे की जाने गयी थी। बम विस्फोट के पीछे आतंकवादी नफीकुल विशवास (मुर्शीदाबाद), ओबैदुर्रहमान उर्फ बाबूूभाई (बंगलादेश्) ,मोहम्मद आलमगिर उर्फ रोनी (बंगलादेश्), सोहाग खान उर्फ हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन (बंगलादेश् ) , डाक्टर सईद और गुलाम राजदानी का हाथ होने के बारे में पता चला। आरोपी डाक्टर सईद का अभी तक कोई पता नहीं चला है। वहीं एक आरोपी गुलाम राजदानी मुठभेड़ में मारा जा चुका है।

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