Gutka-Paan Masala Banned In Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और इस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 13 अक्टूबर 2026 को इसको लेकर आदेश जारी किया. बैन के तहत ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी.
पब्लिक हेल्थ को लेकर फैसला
इस आदेश के मुताबिक ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है. ये प्रतिबंध आदेश जारी होने की तारीख से अगले एक साल तक प्रभावी रहेगा.
प्रशासन के मुताबिक, खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल बैन है. इसके बावजूद गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों में इन पदार्थों का इस्तेमाल किए जाने के मामले सामने आते रहे हैं. जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे उत्पादों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है. ये आदेश उत्तराखंड के सभी जिलों में लागू होगा. इसके तहत तंबाकू और निकोटिन बेस्ड गुटखा, पान मसाला या किसी दूसरे नाम से बेचे जाने वाले संबंधित खाद्य उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री प्रतिबंधित रहेगी.
जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग को जिम्मेदारी
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने आदेश की प्रतियां मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक और सभी जिलाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेज दी हैं.
इसके अलावा विभाग के मंडलीय और जिला स्तर के अधिकारियों को भी आदेश के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. बैन से जुड़े आदेश को राजकीय गजट में पब्लिश करने के लिए भी भेजा गया है. अब प्रदेश में प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने और उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा विभाग तथा जिला प्रशासन की होगी.