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Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2017 में छात्रा को बैड टच कर अपहरण का प्रयास करने वाले बिट्टू उर्फ भूरे को जिला अदालत ने 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की रकम नहीं अदा करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। केस की सुनवाई के दौरान 7 गवाह पेश हुए। बिट्टू से स्कूल से घर लौट रही छात्रा के अपहरण का प्रयास किया था।
Auto से उतरी थी छात्रा
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2017 में घटना वाले दिन बादलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत समतल कंपनी के समीप जैसे ही छात्रा Auto से उतरी तुरंत बिट्टू ने उसका अपहरण करने की कोशिश की। आरोपी ने उसको बैड टच किया। जबरन बाइक पर बैठाने की कोशिश की। छात्रा ने शोर मचाया तो आस-पास के लोगों ने छात्रा को बचा लिया था।
पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट
केस की जानकारी होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को पकड़ा था। बिट्टू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। जिसमें कहा गया कि 7 गवाह इसमें मुख्य है। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने बिट्टू को दोषी मानते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर जुर्माना भी लगाया गया है।
समझौते का बनाया था दबाव
इस मामले में आरोपी पक्ष ने कई बार पीड़िता पर समझौते का दबाव बनाया था। पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते ऐसा नहीं हुआ। मजबूत पैरवी के चलते ही अदालत ने बिट्टू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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