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कुत्ते ने काटा तो घरवालों से छिपाई घटना, रेबीज के कारण बच्चे की एक महीने में हो गई मौत

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Ghaziabad Boy Death Suffering From Rabies: गाजियाबाद में रेबीज पीड़ित 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक महीने पहले बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। इसके बाद बच्चे ने घटना का जिक्र अपने माता-पिता से नहीं की।

मृत बच्चे की पहचान साबेज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि साबेज के पड़ोस में एक महिला आवारा कुत्तों को पालती है और खाना खिलाती है। महिला के पास मोहल्ले के पांच से छह कुत्ते आते हैं, रहते हैं। साबेज को इनमें से एक कुत्ते ने काट लिया था। कहा जा रहा है कि इन कुत्तों ने मोहल्ले में पहले भी कुछ लोगों को अपना शिकार बनाया था।

साबेज के दादा मतलूब अहमद ने बताया कि डर के कारण सबेज ने अपने परिवार को घटना के बारे में नहीं बताया। कुत्ते के काटने की घटना के चार दिन बाद साबेज को रेबीज के लक्षण महसूस होने लगे थे।

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परिवार ने क्या बताया?

साबेज के परिजन के मुताबिक, उसे हवा और पानी से डर लगने लगा था और वो अंधेरे में रहने लगा था। उसके परिवार ने कहा कि साबेज काफी डरा रहता था और कभी-कभी जोर-जोर से शोर मचाने लगता था। परिजन ने बताया कि लक्षण के बाद उसे गाजियाबाद, मेरठ के कई अस्पतालों और यहां तक कि दिल्ली AIIMS भी ले जाया गया।

सेहत में कोई सुधार न दिखने की वजह से परिजन आखिर में साबेज को इलाज के लिए बुलंदशहर ले गए। जानकारी के मुताबिक, साबेज की मौत उस समय हुई जब उसके पिता बुलंदशहर से इलाज कराकर घर लौट रहे थे।

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साबेज के परिवार ने घटना पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रशासन और अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि ऐसी घटनाएं न हों। उधर, घटना के बाद गाजियाबाद नगर निगम ने उस महिला को नोटिस जारी किया है, जो आवारा कुत्तों को खाना खिलाती थी।

महिला को जारी नोटिस में क्या कहा है?

महिला को जारी नोटिस में कहा गया है कि उसने कुत्तों को ‘अनधिकृत” तरीके से रखा था। नगर निकाय ने नोटिस में ये भी बताने को कहा है कि क्या कुत्तों का उसने रजिस्ट्रेशन कराया था? क्या उन कुत्तों को एंटी रेबीज का टीका लगाया गया था? नोटिस में कहा गया है कि गाजियाबाद नगर निगम के तहत पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला को कुत्तों के पंजीकरण विवरण के साथ नोटिस का जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। अगर वो विवरण नहीं देती है, तो 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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