Delhi-NCR Air Pollution: दिल्ली (Delhi) समेत पूरे एनसीआर (NCR) में प्रदूषण का प्रकोप जारी है। राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिलों में हाहाकार की स्थिति है। इन्हीं हालातों को देखते हुए शनिवार देर शाम नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी है। अनिवार्य सेवाओं के वाहनों को छोड़ कर सभी प्रकार के भारी-हल्के माल वाहक वाहन प्रतिबंधित हैं।
सिर्फ इन वाहनों पर रहेगी छूट
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से बताया गया है कि ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत आवश्यक सेवाओं, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर नोएडा से दिल्ली सीमा पर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले हल्के चौपहिया वाहनों पर भी रोक होगी।
https://twitter.com/ANINewsUP/status/1588930543932309510
इन रास्तों पर लगा प्रतिबंध
राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को अपनी सीमाओं से राष्ट्रीय राजधानी में वाणिज्यिक और निजी वाहनों सहित कई प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध की घोषणा की है।
जानकारी के मुताबिक नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से कहा गया है कि चयनित श्रेणी के वाहनों पर प्रतिबंध डीएनडी, चिल्ला बॉर्डर और कालिंदी कुंज की ओर से होगा। उन्हें उनके गंतव्य तक जाने के लिए डायवर्ट मार्ग प्रदान किया जाएगा।
नोएडा यातायात पुलिस की ओर से जारी निर्देश
- बीएस-3 (पेट्रोल) और बीएस-4 (डीजल) हल्के चारपहिया वाहनों का नोएडा के रास्ते दिल्ली में प्रवेश डीएनडी, चिल्ला बॉर्डर और कालिंदी कुंज मार्गों से प्रतिबंधित रहेगा।
- आवश्यक सामान, सेवाऔ, सीएनजी या बिजली पर चलने वाले वाहनों को छोड़कर सभी ट्रकों को नोएडा के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक है।
- आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में लगे वाहनों को छोड़कर डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों और भारी माल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है।
- ये सभी वाहन वैकल्पिक मार्गों के रूप में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के माध्यम से यमुना एक्सप्रेसवे या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकते हैं।
- नोएडा यातायात पुलिस ने कहा कि यातायात असुविधा के मामले में लोग हेल्पलाइन नंबर. 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं।
प्राधिकरण और प्रशासन ने लगाई थी ये रोक
- जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मैकेनिकल स्वीमिंग में धूल नहीं जमनी चाहिए।
- निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाई जाए। पांच हजार वर्ग मीटर की जगह पर स्मॉग गन लगानी होगी।
- 10 हजार वर्ग मीटर के क्षेत्र के लिए दो स्मॉग गन, 15,000 वर्ग मीटर के लिए तीन स्मॉग गन और 20,000 वर्ग मीटर के निर्माण क्षेत्र के लिए चार स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है।
- डस्ट एप पर निर्माण कार्य का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
- सभी निर्माण स्थलों को कपड़ों या टिनशेड से कवर किया जाना चाहिए।
- खुले में आग लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। होटलों में बड़े तंदूरों का इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से बंद।
- पूरे जिले में किसी भी तरह के खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई खनन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- कचरा, गत्ते और घास के पत्तों को जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
- नोएडा प्राधिकरण ने डीजल इंजन और जेनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- नोएडा में 90 स्प्रिंकलर टैंकर और 40 एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं।
संबंधित खबरें
सीएम धामी ने अजीत डोभाल पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई
6 hrs agoउत्तराखंड में एक साल के लिए गुटखा-पान मसाला बैन, सरकार ने उठाया सख्त कदम
11 hrs agoUP में ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ा, परिवार को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज
11 hrs agoउत्तर प्रदेश में लीज रजिस्ट्री हुई सस्ती, सरकार ने तय की फीस
15 hrs agoनोएडा का होगा विस्तार, 20 हजार हेक्टेयर में बनेगा ‘न्यू नोएडा’
16 hrs agoदिल्ली-NCR में छाए रहेंगे बादल, जानें आपके राज्य में कल कैसा रहेगा मौसम
1 day agoCM धामी ने माउंट मुकुट की सफल चढ़ाई के बाद ICG की टीम का किया स्वागत
1 day agoहरिद्वार कुंभ 2027 का लोगो, वेबसाइट और गीत लॉन्च
1 day agoUP के 1.21 करोड़ पेंशनरों के लिए बड़ा फैसला, जानें क्या है सरकार की योजना?
1 day agoमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की पूजा की
2 days agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines