उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला; माफ किए 5 साल के सभी पेंडिंग ट्रैफिक चालान
Edited By Naresh Chaudhary

प्रतीकात्मक तस्वीर।
Edited By Naresh Chaudhary

प्रतीकात्मक तस्वीर।
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के उन वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर दी है, जिन्होंने लंबे समय से अपने वाहन का ट्रैफिक चालान जमा नहीं किया है। सरकार के मुताबिक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2021 तक के लंबित वाहनों के चालान रद्द करने का फैसला किया है।
जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार रद्दीकरण, 1 जनवरी, 2017 और 31 दिसंबर, 2021 के बीच जारी किए गए सभी चालानों पर लागू होगी। साथ ही कहा है कि ये आदेश सभी प्रकार के वाहनों (निजी और कॉमर्शियल) पर लागू होगा।
परिवहन आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना में सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अदालती मामलों की सूची मिलने के बाद इन चालानों को पोर्टल से वापस ले लें। आयुक्त ने कहा है कि हमने अदालतों की सूची प्राप्त करने के बाद सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को ई-चालान पोर्टल से लंबित चालान हटाने के लिए कहा है।
उन्होंने आगे कहा कि पुराने लंबित चालानों को रद्द करना उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के अनुसार है। बता दें कि नोएडा में किसान ऐसे चालान रद्द करने का विरोध कर रहे थे। प्रदेश सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में करोड़ों चालान माफ किए जाएंगे।
विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि पुराने लंबित चालानों को रद्द करने के बाद ड्राइवरों को इस अवधि के बाद घबराना नहीं होगा। वे घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। विस्तृत जानकारी यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए केवल वाहन नंबर की आवश्यकता होती है।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on: