फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान और उनका परिवार दोषी करार, 7-7 साल की सजा

Azam Khan And His Family Found Guilty in Fake Birth Certificate Case: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला का फर्जी सर्टिफिकेट मामला सामने आने के बाद पुलिस ने परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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Azam Khan And His Family Found Guilty in Fake Birth Certificate Case: उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया है। मामला अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे जन्म प्रमाणपत्र मामले से जुड़ा है।

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फर्जी तरीके से बनवाए थे ये प्रमाणपत्र

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट बनवाने, विदेश यात्रा करने और सरकार से संबंधित कार्यों के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप है। बताया गया है कि दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पहले से तय साजिश के तहत जारी किए गए थे।

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ये है पूरा मामला

रामपुर नगर पालिका की ओर से 28 जून 2012 को जारी किए गए पहले जन्म प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम खान का जन्मस्थान रामपुर दिखाया गया था। वहीं जनवरी 2015 में जारी किए गए दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में उनका जन्मस्थान लखनऊ दिखाया गया। इसी मामले में अब्दुल्ला आजम खान और उनके माता-पिता के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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तीनों को 7-7 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

ताजा जानकारी के मुताबिक रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसले के तहत आजम खाम, उनकी पत्नी तंजीन और उनके बेटे अब्दु्ल्ला आजम खान को 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताया गया है कि सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को हिरासत में लिया गया है। उन्हें जेल भेजा जा रहा है।

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