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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

अयोध्या बम ब्लास्ट के दोषियों को जमानत मिली, कोर्ट का आदेश- शर्तो के साथ ही बाहर आएंगे

Ayodhya Bomb Blast Culprits Bail Approved:उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित अयोध्या बम बलास्ट के दोषियों को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए शर्तों के साथ बेल दोषियों को दी और उन्हें रिहा करने के निर्देश दिए। बता दें कि केस में दोषी करार दिए गए 5 लोग पिछले 18 साल […]

Ayodhya Bomb Blast Culprits Bail Approved:उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित अयोध्या बम बलास्ट के दोषियों को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए शर्तों के साथ बेल दोषियों को दी और उन्हें रिहा करने के निर्देश दिए।

बता दें कि केस में दोषी करार दिए गए 5 लोग पिछले 18 साल से जेल में हैं। वहीं दोषियों को केस की अगली तारीख 4 दिसंबर 2023 को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। जमानत इन्हें दी गई है।

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यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र तथा जस्टिस एसएएच रिजवी की खंडपीठ ने शकील अहमद, मोहम्मद नसीम, आसिफ इकबाल उर्फ फारूक और डॉ. इरफान की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया है।

इन शर्तो के साथ मिली जमानत

बता दें कि जुलाई 2005 मे श्रीराम जन्मभूमि पर हुए आतंकी हमला हुआ था। पांच आतंकी हमलावरों को मौके पर ही मार दिया गया था। इस हमले में एक नागरिक की भी मौत हो गयी थी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषियों की जमानत मंजूर करते हुए कहा सभी याचियों को अपने थाने में हर हफ्ते रिपोर्ट करना होगा। साथ ही सभी आरोपियों को पासपोर्ट भी जमा करने होंगे। कोई भी आरोपी देश छोड़कर नही जा सकता है। सभी आरोपियों को जुर्माने की राशि भी डेढ़ महीने के अंदर जमा करनी होगी।

 

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First published on: Sep 20, 2023 04:55 PM

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