उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा आदेश दिया. हाईकोर्ट ने राज्य में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने को कहा है. साथ ही यह भी निर्देश दिया कि चुनाव होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासक की भूमिका में काम करते रहेंगे. इस फैसले से उन याचिकाओं को लेकर कंफ्यूजन दूर हो गया है, जिनमें ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी.
आपको बता दें कि न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया. याचिकाओं में पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए जाने और निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपने के फैसले पर सवाल उठाए गए थे.
11 याचिकाओं पर एक साथ हुई सुनवाई
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और प्रशासकों की नियुक्ति से जुड़े मामले में कुल 11 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इनमें छह जनहित याचिकाएं भी शामिल थीं. इन सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट की एक ही खंडपीठ में हुई. याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के 25 मई के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था. मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ पंचायती राज विभाग के निदेशक, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायती राज अधिकारी को भी पक्षकार बनाया गया था.
अदालत ने तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश देने के साथ ही प्रशासकों की नियुक्ति और संबंधित कानूनी प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं. इसके बाद फिलहाल ग्राम पंचायतों का प्रशासन निवर्तमान प्रधानों के हाथों में ही रहेगा.
मई में समाप्त हो गया था पंचायतों का कार्यकाल
उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मई 2026 में पूरा हो गया था. इसके बाद पंचायत चुनाव नहीं हो सके. चुनाव में देरी की प्रमुख वजह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया और इससे जुड़ा कानूनी विवाद बताया गया. राज्य सरकार ने आरक्षण तय करने के लिए आयोग का गठन किया था, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने में देरी हुई. चुनाव समय पर नहीं हो पाने के बाद सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी थी.
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