'हर अपमान या धमकी SC/ST एक्ट का क्राइम नहीं', पढ़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट से जुड़े केस में अहम फैसला सुनाया है और आरोपी को बरी कर दिया है. जजमेंट देते हुए जस्टिस ने क्लीयर किया है कि हर अपमान और धमकी SC/ST एक्ट के तहत केस नहीं माना जाएगा.

Allahabad High Court | SCST Act | Court Judgement

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्ट के तहत आरोपी बनाए गए शख्स को बरी कर दिया है. Credit-LiveLaw

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिरोजाबाद के भूरी सिंह को एससी-एसटी एक्ट के अपराध से बरी कर दिया है और कहा है कि मारपीट में केस चलेगा. जस्टिस संतोष राय की एकलपीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि हर अपमान या धमकी एससी-एसटी एक्ट का अपराध नहीं होती, यह तभी बनता है जब अपमान पीड़ित के अनुसूचित जाति/जनजाति से होने के कारण किया गया हो.

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Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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