नोएडा FIITJEE की हाईकोर्ट में सुनवाई, लोन लेकर जमा की थी फीस, अभिभावकों ने मांगा न्याय

FIITJEE Coaching Centre Case: FIITJEE कोचिंग सेंटर बंद होने की वजह से यहां के बच्चे काफी परेशान हैं। इस मामले में छात्रों के माता-पिता ने इसको अचानक से बंद करने के मामले पर सवाल उठाए हैं। आज इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है।

Allahabad High Court

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FIITJEE Coaching Centre Case: एक साल पहले प्रयागराज FIITJEE कोचिंग सेंटर बंद होने का मामला काफी बढ़ गया था। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जहां पर कोर्ट की तरफ से राहत दे दी गई। इसके बाद फिर से एक ऐसा ही मामला नोएडा से सामने आया है। नोएडा में FIITJEE कोचिंग सेंटर को भी अचानक से बंद कर दिया गया। यह मामला भी कोर्ट तक जा पहुंचा है। जिसमें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। यह सुनवाई कोर्ट नंबर-43 में जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की बेंच करेगी।

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अभिभावकों ने दायर की याचिका

जिनके बच्चे इस कोचिंग सेंटर्स में तैयारी कर रहे थे, अभिभावकों ने याचिका दायर की है। याचिका नंबर CRLP-15893/2025 के रूप में रिट (Writ) दायर की गई है। उन अभिभावकों ने आरोप लगाया कि FIITJEE ने उनके बच्चों की जेईई जैसी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर लाखों रुपये की फीस ली है, लेकिन जनवरी 2025 में इन्होंने अचानक से कोचिंग सेंटर बंद कर दिया। उनका कहना है यह ऐसे समय पर किया गया है जब उनके बच्चों के बोर्ड और जेईई मेन एग्जाम होने वाले थे।

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लोन लेकर जमा की थी फीस

बता दें कि सेंटर में पढ़ाने के लिए मोटी रकम वसूली जाती थी। इसके लिए कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों के दाखिले के लिए लोन तक लिया था। उन्होंने लोन लेकर सेंटर में एकमुश्त फीस जमा की है। इस पर उनका कहना है कि सेंटर बंद कर दिया गया और उनको किसी तरह की फीस वापसी का ऑफर भी नहीं किया गया। उनका कहना है कि बिना बताए सेंटर बंद करने पर बच्चों को रिफंड तो मिलना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर अभिभावकों ने नोएडा के सेक्टर-58 थाने में FIR संख्या 0041/2025 दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद ही पीड़ित लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं।

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FIITJEE सेंटर का क्या है पूरा मामला?

साल 2024 में प्रयागराज FIITJEE सेंटर बंद हो गया था। इसके खिलाफ दायर याचिका (Criminal Misc. Writ Petition No. 12353 of 2024) में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 3 अक्टूबर 2024 को सुनवाई की थी। इसमें जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल शामिल थे। उस दौरान हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया। दरअसल, कोर्ट ने उस वक्त FIITJEE को अभिभावकों की पूरी फीस लौटाने का आदेश दिया था। अब नोएडा में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जिसमें भी अभिभावकों को राहत की उम्मीद है।

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