Sambhal: मस्जिद कमेटी को झटका, हाईकोर्ट ने रंगाई-पुताई पर लगाई रोक

ASI Monitoring Masjid Cleaning: संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि मस्जिद में ASI की निगरानी में केवल सफाई होगी।

Allahabad High Court ASI Report

Allahabad High Court ASI Report

Allahabad High Court ASI Report: संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई नहीं होगी। एएसआई की रिपोर्ट के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एएसआई की निगरानी में सफाई करने के आदेश दिए। ASI ने आज सुबह हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद कोर्ट ने ASI की निगरानी में जांच के आदेश दिए हैं। गुरुवार को आदेश के बाद ASI की तीन सदस्यीय कमेटी संभल की शाही जामा मस्जिद पहुंची। टीम ने यहां पर डेढ़ घंटे तक रिपोर्ट तैयार की।

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मस्जिद कमेटी ने दायर की थी याचिका

गुरुवार को मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। कोर्ट ने कमेटी को शुक्रवार तक मस्जिद का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दें। मामले में शुक्रवार को 10 बजे न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद में पहले से ही पेटिंग हैं। नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की जरूरत नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने आपत्ति जताई। इसके बाद कोर्ट ने कमेटी से लिखित में आपत्ति दर्ज कराने को कहा। मामले में अब मस्जिद कमेटी 4 मार्च को अपनी आपत्ति दाखिल करेगी। हिंदू पक्ष ने इस मामले में हलफनामा दाखिल करने की इजाजत मांगी है। इसके बाद कोर्ट ने 4 मार्च को ही हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

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हिंदू पक्ष ने जताई थी आपत्ति

गौरतलब है कि 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि हम हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई करते हैं लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है।

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इससे पहले मस्जिद कमेटी ने रंगाई-पुताई को लेकर डीएम और एएसआई को लेटर लिखा। इस पर डीएम ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। डीएम ने कहा कि यह मस्जिद एएसआई के अधीन है। ऐसे में हर प्रकार का निर्णय एएसआई करेगी। वहीं याचिका पर हिंदू पक्ष ने कहा कि रंगाई-पुताई कर मुस्लिम पक्ष साक्ष्यों को मिटाना चाहता है। इसलिए परमिशन नहीं दी जाए।

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