दामाद संग फरार हुई सास की मिली लोकेशन, क्या होगी गिरफ्तारी? जानें क्या कहता है कानून

अलीगढ़ में दामाद संग सास के फरार होने का मामला सुर्खियों में है। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आइए आपको बताते हैं कि इस मामले में कानूनी पक्ष क्या कहता है…

Aligarh Damad Saas Case

अलीगढ़ में दामाद संग फरार हुई सास।

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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से चौंकाने वाला मामला चर्चा में है। यहां एक महिला अपनी बेटी की शादी से कुछ दिन पहले ही दामाद संग फरार हो गई। बेटी का आरोप है कि मां उसके होने वाले पति के साथ ढाई लाख रुपये नकद और जेवर लेकर चली गई है। मामला अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र का है। महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसी सिलसिले में जांच कर रही पुलिस को दो दिन से फरार दामाद-सास के बारे में एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। जानकारी के अनुसार, दामाद-सास की लोकेशन उत्तराखंड में मिली है। यानी दोनों संभवतया उत्तराखंड चले गए हैं। हालांकि, कानूनी रूप से दोनों बालिग हैं, ऐसे में दोनों साथ में रह सकते हैं, लेकिन पैसे साथ लेकर जाने वाले मामले में कानूनी रूप से फंस सकते हैं। आइए जानते हैं इस मामले में कानून क्या कहता है?

क्या कहता है कानून? 

दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट सुभाष तंवर के अनुसार, भले ही संविधान ऐसे मामलों में कपल को सुरक्षा देता है, लेकिन चूंकि महिला बिना पति के अनुमति के घर से कैश लेकर गई है, इसलिए यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है। महिला का भले ही अपना घर है, लेकिन कानूनी रूप से यह अपने घर से चोरी का मामला बनता है। ऐसे में दोनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।

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सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं 

हालांकि सामाजिक रूप से यह मामला स्वीकार्य नहीं हो सकता और पति के कोर्ट जाने के बाद कई पहलू सामने आ सकते हैं। कई बार कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे मामलों में सामाजिक संस्कारों का भी पालन किया जाना चाहिए।

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क्या लिव इन में रह सकते हैं? 

बकौल सुभाष, कानून दोनों को लिव इन में रहने की इजाजत देता है, लेकिन अगर दामाद-सास शादी करने का फैसला करते हैं तो पहले महिला को अपने पति से तलाक लेना होगा। अगर डायवोर्स नहीं होता है तो दूसरी शादी गैरकानूनी होगी। दूसरी ओर, दोनों एडल्टरी कानून खत्म होने के बाद भले ही लिव इन में रह सकते हैं, लेकिन महिला का पति कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकता है। इसके बाद देखना होगा कि कोर्ट इस मामले को किस तरह से लेता है। आपको बता दें कि इस मामले में महिला की बेटी का बयान सामने आया है, उसने कहा है कि उन्हें मां नहीं, उनका पैसा वापस चाहिए।

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लेखक के बारे में

Pushpendra Sharma

Pushpendra Sharma

पुष्पेन्द्र शर्मा न्यूज 24 वेबसाइट में 'डेस्क इंचार्ज' की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लगभग 17 वर्षों से मीडिया (प्रिंट, टीवी, वेब) में काम कर रहे हैं। मूलत: राजस्थान भरतपुर के निवासी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2008 में प्रिंट मीडिया Dainik Bhaskar से की थी। इसके बाद Rajasthan Patrika, Bhaskar.com और DNA Hindi (Zee Media) जैसे संस्थानों के लिए काम किया। News24 Website में न्यूज टीम को लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स टीम का लीड कर चुके हैं। अपने करियर में लगभग सभी विषयों (राजनीति, क्राइम, देश-विदेश, शिक्षा, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर रिपोर्टिंग का अनुभव रखते हैं। साथ ही एडिटिंग का कार्य कर चुके हैं। न्यूज 24 पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।
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