नोएडाः उत्तर प्रदेश के नोएडा में ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में रहने वाली महिला से बदसलूकी और मारपीट करने वाले गालीबाज कथित नेता श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं बुधवार को श्रीकांत के वकील सुशील भाटी की ओर से उसकी बेल एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की गई है। साथ ही श्रीकांत के वकील ने पुलिस की ओर से उस लगाई गई धाराओं के बारे में सवाल उठाए हैं।
मुकदमे में लगाई धाराओं के बारे में पूछा
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बुधवार को श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी द्वारा सूरजपुर कोर्ट में उसकी जमानत के लिए बेल एप्लीकेशन लगाई गई है। बेल एप्लीकेशन के साथ श्रीकांत के वकील ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। सुशील भाटी ने कहा है कोर्ट में एक अर्जी देकर पूछा है कि श्रीकांत त्यागी के तीन अन्य साथियों पर धारा 216 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा तीनों पर इस धारा को लगाने का कारण पूछा है।
श्रीकांत के नाम पर नहीं हैं कार
इसके अलावा सुशील भाटी ने कोर्ट से पूछा है कि नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर धारा 420 भी लगाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिन कारों को अपने कब्जे में लिया है वह न तो श्रीकांत के नाम पर हैं और न ही उनके परिवार वालों के नाम पर हैं। ऐसे में नोएडा पुलिस ने किस आधार पर यह कार्रवाई की है। हालांकि कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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