Rajasthan News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ढाई साल की बच्ची से रेप कर हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। वारदात के 11 महीने बाद शुक्रवार को चितौड़गढ़ की पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना के 9 दिन बाद ही चालान पेश कर दिया था। पब्लिक प्राॅसिक्यूटर शोभा लाल जाट ने बताया कि पोक्सो कोर्ट संख्या 1 में पीठासीन अधिकारी ने पूरे मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी रमेश धाकड़ को दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है इसके साथ ही आरोपी पर 17 हजार का अर्थिक दंड भी लगाया।
यह था मामला
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शोभा लाल जाट ने बताया कि 21 अप्रैल 2022 को बस्सी थाना क्षेत्र के एक गांव में ढाई साल की बच्ची अपनी मां के साथ शादी समारोह में आई थी। शादी में रमेश पुत्र नानूराम धाकड़ निवासी किशनपुरा, बीगोद भी आया था। उसने नशे में एक छोटे बच्चे को उठाकर कुकर्म की कोशिश की थी। बच्चे के चिल्लाने पर उसे छोड़ दिया था। इसके बाद ढाई साल की बच्ची को उठाकर ले गया था। बच्ची को सुनसान जगह पर ले जाकर रेप किया और गला घोंटकर कुएं में फेंक दिया था।
फैसले के बाद रोए बच्ची के पिता
कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया, बच्ची के पिता रोने लगे। उन्होंने कहा आज मेरी बेटी को न्याय मिला है। फैसले से संतुष्ट हूं। बेटी की कमी हमेशा रहेगी और वह दुबारा नहीं आएगी, लेकिन किसी दूसरे पिता को अपनी बेटी को खोने का दर्द महसूस नहीं होगा। यह एक ऐतिहासिक फैसला है, इससे दुष्कर्मी पर डर बना रहेगा।