Jaipur Blast Case: जयपुर ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को गहलोत सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने जा रही है। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि सरकार विधिक राय लेकर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

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इस तरह के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए

जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों को जमानत मिलने पर बीजेपी ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा था। इस पर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए।

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विशेष न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द किया है, लेकिन सरकार के पास अभी सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है। सरकार विधिक राय ले रही है। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सरकार को जहां तक जाना पड़े सरकार जाएगी।

यह था मामला

बता दें कि जयपुर में 2008 में 8 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। जिसमें 71 लोगों की मौत हो गई थी और 185 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने सलमान, मोहम्मद सैफ, शाहबाज हुसैन, सैफुर्रहमान और सरवर आजमी को गिरफ्तार किया था।

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जयपुर ब्लास्ट की विशेष अदालत ने 18 दिसंबर, 2019 को शाहबाज हुसैन को बरी कर अन्य चारो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। चारों आरोपियों ने विशेष न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर हाईकोर्ट ने फांसी के आदेश को रद्द करते हुए सभी को बरी कर दिया।

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