Rajasthan Hindi News: कोचिंग संस्थाओं के लिए गाइडलाइन जारी, रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकेंगे संस्थान
Edited By Rakesh Choudhary

Coaching Institute
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Rajasthan Hindi News: राजस्थान सरकार ने कोंचिग इंस्टीट्यूट को लेकर गाइडलाइन जारी की है। चिंतन शिविर की समाप्ति के तुरंत बाद सरकार ने यह गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के तहत जिला स्तर पर कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें पुलिस-प्रशासन के साथ अभिभावकों और डॉक्टर को भी शामिल किया जाएगा।
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कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। जिसकी निगरानी सीएमओ स्तर पर की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के चलते स्टूडेंट्स काफी परेशान है। उनकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम किया गया है।
सरकार के अधिकारी लगातार कोचिंग संस्थानों की निगरानी करेंगे। जो कोचिंग संस्थान सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं करेगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोचिंग संस्थान और अभिभावकों के पास स्टूडेंट्स के आवास का पता और मोबाइल नंबर होना जरूरी होगा। हॉस्टल और पीजी सुविधाओं के आसपास पुलिस गश्त होगी जरूरी होगी। पुलिस थाने में छात्र छात्राओं के लिए अलग से हेल्प डेस्क जरूरी होगी। नए कोचिंग सेंटर खोलने से पहले देखना जरूरी होगा कि आसपास कोई शराब या मादक पदार्थ की ब्रिकी नहीं होती हो। एक बार कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद अगर कोई स्टूडेंट वहां से निकलना चाहे। तो उसे शेष अवधि की जमा फीस 10 दिन में लौटानी होगी। यदि वह कोचिंग के हॉस्टल में रह रहा है तो मैस फीस भी लौटानी होगी। पुलिस थाने का सम्पर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर स्टूडेंट्स को देने होंगे। कोचिंगए हॉस्टल में सुरक्षा गार्ड के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।
कोचिंग संस्थान अब स्टूडेंट्स के टेस्ट का रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकेंगे। क्योंकि टेस्ट में कम नंबर आने पर स्टूडेंट्स तनाव में आ जाते हैं। जिससे कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे में कई स्टूडेंट मानसिक रूप से परेशान है, या तनाव में है तो कोचिंग संस्थान, हॉस्टल ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मनोविशेषज्ञ की व्यवस्था भी करेगा।
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