जयपुर बम ब्लास्ट मामले विशेष कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। आतंकी सरवर आजमी, सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ और शाहबाज अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जज रमेश कुमार जोशी की अदालत ने सजा का ऐलान किया। बता दें कि मामले में 4 अप्रैल को कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने चारों आतंकियों को भारतीय दंड संहिता की धारा-120बी, 121-A, 124-A, 153-A, 307, अनलॉफुल एक्टिविटी (प्रिवेंशन) एक्ट-1967 की धारा-18, विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा-4 और 5 सहित 6 धाराओं में सजा सुनाई। चांदपोल हनुमान मंदिर के पास 13 मई 2008 को जिंदा बम मिला था। सजा सुनने के बाद आतंकियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखी।
यह भी पढ़ें:मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड फेंकने वाला गिरफ्तार; ISI ने रची साजिश, हमले के पीछे ये गैंगस्टर
सभी आतंकी हंसते हुए कोर्ट रूम से बाहर निकले। ये आतंकी सिलसिलेवार बम ब्लास्ट करने के मामलों में शामिल रहे हैं। जयपुर बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी, 185 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 17 साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान एक जिंदा बम मिला था, जिसको फटने से 15 मिनट पहले ही डिफ्यूज कर दिया गया था। न्यायालय ने 600 पन्नों का फैसला दिया है। सरकार ने इस मामले में 112 सबूत जुटाए थे। 1192 दस्तावेज सुनवाई के दौरान पेश किए गए। 125 पेज की लिखित बहस भी पेश की गई थी।
9वां बम मिला था जिंदा
बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर में 8 ब्लास्ट हुए थे। 9वां बम जिंदा मिल गया था। फैसला सुनाए जाने से पहले कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इससे पहले साल 2019 के दिसंबर माह में निचली अदालत ने मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को मौत की सजा सुनाई थी। शाहबाज 5वां आरोपी था, जिसे संदेह के लाभ में बरी कर दिया गया था। हाई कोर्ट में सजा को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने 29 मार्च 2023 को चारों आरोपियों को बरी कर दिया था।
यह भी पढ़ें:‘लोगों को गुमराह…’, राहुल गांधी के बिहार दौरे पर उपेंद्र कुशवाहा का निशाना, संविधान को लेकर दी ये नसीहत