Baran: अंधविश्वास के चलते महिला ने बेटे के सामने बेटी का घोंटा गला, जानें पूरा मामला
Edited By Nirmal Pareek

(प्रतीकात्नक तस्वीर)
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(प्रतीकात्नक तस्वीर)
बारां: राजस्थान के बारां जिले से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जिले के अंता में एक महिला ने अंध विश्वास के कारण अपनी 13 साल की बेटी संजना की तौलिये से गला घोंटकर हत्या कर दी। महिला के पति शिवराज सिंह हाड़ा 40 बर्षीय ने थाने में रिपोर्ट दी है। इसके बाद पुलिस ने आरोपित मां को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक बेटी की हत्या करने वाली मां मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है। उसने बीमार रहने वाले अपने बड़े बेटे के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए बेटी की हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि वो अपने छोटे बेटे और पति को भी मारना चाहती थी। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि उसे सपना आया था के परिवार के लोगों की बलि देने से बेटा ठीक हो जाएगा।
स्थानीय पुलिस के अनुसार, महिला ने शनिवार को अपनी 13 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि महिला को रविवार को एक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। आरोपी महिला रेखा कंवर हाडा बारां जिले के अंता कस्बे की शिव कॉलोनी की रहने वाली है और उसकी शादी ऑटो चालक से हुई है।
बताया जा रहा है कि संजना 5वीं क्लास में पढ़ती थी। अंता पुलिस के थाना प्रभारी रामलक्ष्मण ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि दंपति का सबसे छोटा बेटा शिंगम घटना के वक्त घर पर था। जब शिंगम ने अपनी मां को अपनी बहन की पिटाई करते और उसका गला घोंटने की कोशिश करते देखा, तो वह घर से भाग गया और शोर मचाया, जिसके बाद कुछ पड़ोसी लड़की को बचाने के लिए उसके घर पहुंचे। लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार महिला ने शनिवार को अपनी 12 वर्षीय बेटी संजना और 7 साल के बेटे सिंघम पर हमला किया। छोटा बेटा किसी तरह जान बचाकर भाग निकला लेकिन बेटी संजना को महिला ने पकड़ लिया और गला दबाकर मार डाला। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर ही है। लड़की के पिता शिवराज सिंह की शिकायत पर पुलिस ने हाडा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया और अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे रविवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने का आदेश सुनाया गया।
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