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राजस्थान

Ajmer: सरकार ने पुष्कर नगरपालिका अध्यक्ष कमल पाठक को किया निलंबित, कांग्रेस पार्षद की शिकायत पर हुई कार्रवाई

पुष्कर, अजमेर: राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार रात पुष्कर नगरपालिका के अध्यक्ष को निलंबित कर दिया। स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर अध्यक्ष कमल पाठक की सदस्यता रद्द कर दी। ये कार्रवाई पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पार्षद ओमप्रकाश की शिकायत पर की गई। बता दें कि पाठक पर यह कार्रवाई राजस्थान […]

Author Edited By : Rakesh Choudhary Updated: Jun 10, 2023 07:37
Ajmer, government suspends pushkar municipality president

पुष्कर, अजमेर: राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार रात पुष्कर नगरपालिका के अध्यक्ष को निलंबित कर दिया। स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर अध्यक्ष कमल पाठक की सदस्यता रद्द कर दी। ये कार्रवाई पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पार्षद ओमप्रकाश की शिकायत पर की गई। बता दें कि पाठक पर यह कार्रवाई राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के नियम 14(1) (2) के स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए की गई।

कोर्ट ने नहीं मिली राहत

बता दें कि स्वायत्त शासन विभाग ने यह कार्रवाई पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पार्षद ओमप्रकाश की शिकायत पर की। जिसके बाद विभाग द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष से जवाब मांगा गया। जिसके बाद पाठक ने न्यायालय में याचिका दायर करते हुए राहत की मांग की। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए पाठक को विभाग को जवाब देने के आदेश दिए। जिसके बाद दोषी पाए जाने पर शुक्रवार को विभाग ने कार्रवाई करते हुए सदस्य और अध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया।

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ये आरोप थे अध्यक्ष पर

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कराई गई जांच में पाठक द्वारा विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं की गई। कमल पाठक पाठक द्वारा मुख्य ब्रह्म मंदिर के पास पालिका स्वानित्य की खसरा नं. 205 पर जाट शिव मंदिर के समान्तर वर्तमान में अवैध रूप से 10×10 की टीनशेड नुमा दुकानें निर्माण कर उनका संचालन किया जाना, बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट की भूमि पर संस्थागत से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन कराए बिना एवं नक्शा स्वीकृत कराए बिना ही मन्दिर के मुख्य द्वार के पश्चिम दिशा में अवैध रूप से दुकान का निर्माण करवाना एवं दुकान के आगे वाले हिस्से में टीनशेड नुमा 15×10 का चबूतरा का निर्माण करवाना प्रमाणित पाया गया।

नगर पालिका, पुष्कर की स्वीकृत मानचित्र प्रकरणों में स्वयं की पत्रावलियों सम्मिलित करते हुए कुल 209 मानचित्र पत्रावलियों के साथ स्वीकृत की गई है, जो इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। साथ ही राजस्थान नगर पालिका (कार्य संचालन) नियम 2009 के नियम 14(1) (2)स्पष्ट उल्लंघन है।

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First published on: Jun 10, 2023 07:37 AM

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