प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर पाए हैं तो जल्दी करें, 30 सितंबर तक पा सकते हैं इतनी छूट
Edited By Pooja Mishra

Edited By Pooja Mishra

Punjab Property Tax, होशियारपुर: पंजाब के लोगों के एक बेहद काम की खबर सामने आई है। पंजाब में जो लोग 30 सितंबर 2023 तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगे, उन्हें मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी मिलेगी। इस बात जानकारी खुद डीसी कम कमिश्नर नगर निगम कोमल मित्तल ने दी है। इसके अलावा जनता की सुविधा के लिए शनिवार और रविवार के दिन विशेष तौर पर कैश काउंटर भी खोले जाएंगे।
कमिश्नर नगर निगम कोमल मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी व्यक्ति 30 सितंबर तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगा उसे टैक्स में 10 प्रतिशत छूट का लाभ लाब मिलेगा। लेकिन वहीं, 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करवाने वाले को इस तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी।
कमिश्नर नगर निगम कोमल मित्तल ने आगे कहा कि एक जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाता है कि तो उस पर टैक्स का 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा। वहीं, अगर कोई 31 मार्च 2024 के बाद टैक्स जमा करवाता है तो ऐसे लोगों को 20 प्रतिशत जुर्माना और 18 प्रतिशत ब्याज की दर के साथ टैक्स देना पड़ेगा।
उन्होंने आगे कहा नगर निगम की ओर तरफ से 30 सितंबर 2023 तक जनता की सुविधा के लिए शनिवार और रविवार वाले दिन कैश काउंटर खुले रखेंगे।
इसके अलावा व्यक्ति निगम की वेबसाइट पर विजिट करके भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकता है।
ध्यान रहें कि जोभी लोग अपना टैक्स कैश काउंटर पर जमा करवाने जाए वो लोग अपने साथ अपने घर, दुकान के बाहर लगे यूआईडी नंबर प्लेट की कॉपी और जरूरी जानकारी साथ लेकर जाए। बता दें कि, लोग अपना टैक्स नगर निगम होशियारपुर के कैश काउंटर पर जमा करवा सकते है।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on: