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पंजाब पुलिस ने फोड़ा हथियार सप्लाई गिरोह का भांडा; 11 पिस्तौल के अलावा नकदी और बाइक भी मिली

Punjab Police Exposed Arms Smuggling Gang: पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 को गिरफ्तार किया है

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अमित पांडेय,

Punjab Police Exposed Arms Smuggling Gang, चंडीगढ़: पंजाब की मान सरकार राज्य को हर तरफ से सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए एक मुहिम भी शुरू की गई। इसी मुहिम के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने बटाला के फतेहगढ़ चूड़ियां से 3 लोगों को गिरफ़्तार किया है। पुलिस ने लोगों को अंतरराज्यीय हथियारों की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हथियारों की तस्करी करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस गौरव यादव ने ये जानकारी दी।

आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनमोल सिंह, करनदीप ईसा मसीह, जगरूप सिंह के तौर पर हुई है। ये तीनों आरोपी बटाला के ही रहने वाले है। पुलिस को इन आरोपियों के पास से 15 कारतूस और मैगज़ीन सहित कुल 11 पिस्तौल, 2 लाख रुपए कैश और एक सपलैंडर बाइक बरामद हुए है।

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पुलिस का ऑपरेशन 

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राज्य में मध्य प्रदेश से ग़ैर- कानूनी हथियारों की तस्करी की जाने वाली है। सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए अमृतसर काउन्टर इंटेलिजेंस विंग की पुलिस टीमों ने विशेष ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के तहत बटाला के फतेहगढ़ चूड़ियां से पुलिस ने 3 लोगों को तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।

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नैटवर्क का पर्दाफाश

डीजीपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान, गिरफ़्तार किये गए मुलजिमों ने खुलासा किया है कि वो मध्य प्रदेश से हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए अमरीका में रहने वाले उनके साथियों ने ’हवाला’ के जरिए पैसे भेजे थे। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस टीमें पूरे नैटवर्क का पर्दाफाश करने, हथियारों की खरीद और सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए कोशिशें कर रही हैं।

विभिन्न धाराओं में केस दर्ज

बता दें कि, अमरीका आधारित साथियों की पहचान बटाला के किरनदीप सिंह रंधावा और जरमजीत सिंह के तौर पर हुई है। मामले की शुरुआती जांच में ये पता चला कि ये गिरोह अपने विरोधी गैंग के सदस्यों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था। SSOP अमृतसर पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत धारा 25 और IPC की धारा 109, 115, 120 और 120-B के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

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