हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Asian Games 2026election commissionBigg Boss 20

Punjab News: हावड़ा मेल कोच में हुआ धमाका, प्लास्टिक की बाल्टी में ले जा रहे थे पटाखे, 4 घायल

Punjab News: हावड़ा मेल के जनरल कोच में धमाका हुआ, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर है। धमाके की ये घटना शनिवार रात करीब 10.30 बजे की बताई जा रही है।

विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर

Punjab News: पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मेल के जनरल कोच में धमाका हुआ। इस धमाके में चार लोग घायल हुए हैं। ये घटना शनिवार रात करीब 10.30 बजे की बताई जा रही है। धमाका पटाखों से भरी प्लास्टिक की बाल्टी से हुआ। घायलों का इलाज फतेहगढ़ साहिब सिविल अस्पताल में किया गया। अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और नमूने फोरेंसिक लैब में भेज दिए हैं।

बाल्टी में थे पटाखे

शनिवार रात हावड़ा मेल कोच में अचानक धमाका हो गया। जिसके बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट पटाखों से भरी प्लास्टिक की बाल्टी में हुआ है। पटाखों में पहले स्पार्क हुआ, जिसके बाद आग लगी और धमाका हो गया। हादसे में घायल लोगों में एक महिला समेत चार यात्री शामिल हैं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए फतेहगढ़ साहिब सिविल अस्पताल ले जाया गया। जीआरपी डीएसपी जगमोहन सिंह के मुताबिक, घायलों में अजय कुमार और उनकी पत्नी संगीता कुमारी, आशुतोष पाल और सोनू कुमार का नाम शामिल है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सभी नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें: Indian Railway Rule: दिवाली पर रेलवे के नए नियम! बैग में मिला ये सामान तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

विज्ञापन

फतेहगढ़ साहिब सिविल अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि सभी घायल यात्री खतरे से बाहर हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर रेलवे एक तरफ कई निर्देश जारी करता है इसके बावजूद भी लोग इस तरह की खतरनाक चीजें अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस ट्रेन में पटाखे लाने के कारणों का पता लगा रही है।

रेलवे ने जारी किए थे निर्देश

दिवाली के मौके पर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन में कुछ सामान ले जाने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। जिसमें पटाखे, एसिड, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेज में लाया गया तेल या ग्रीस जैसी चीजें शामिल हैं। अगर कोई भी यात्री इस सामान के साथ मिलता है तो धारा 164 के तहत यात्री को 1000 रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है।

विज्ञापन

ये भी पढ़ें: AC और Sleeper Class में नहीं ले जा सकते हद से ज्यादा सामान, यात्रा से पहले जान लें Indian Railways के नियम

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Shabnaz

शबनाज़ खानम एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो वर्तमान में न्यूज़24 में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इंडिया डेली लाइव, ज़ी न्यूज़ सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न पदों पर ज़िम्मेदारियां निभाई हैं। शबनाज़ ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्हें डिजिटल और टीवी दोनों में काम करने का 5 साल का अनुभव प्राप्त है और वे अपने संपादन कौशल, बारीक नज़र और विस्तृत कहानी को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती हैं। काम के अलावा, उन्हें सिनेमा और लाइफस्टाइल पर बातचीत करना बेहद पसंद है, जो उनकी कहानी कहने की गहरी रुचि को दर्शाता है।
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola