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पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत जारी किए 9.51 करोड़ रुपये, कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी पूरी जानकारी

Ashirwad Scheme In Punjab: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आशीर्वाद स्कीम के तहत अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए करोड़ों रुपये की राशि जारी की है।

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Ashirwad Scheme In Punjab

Ashirwad Scheme In Punjab: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। सीएम भगवंत मान का कहना है कि कोई प्रदेश गरीबों को सशक्त किए बिना विकास नहीं हो सकता है। पंजाब में राज्य सरकार कई योजनाएं चलाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है।

इसी के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े 1,867 लाभार्थियों को 9.51 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए तत्परता से काम कर रही है।

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उन्होंने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कुल 1,331 लाभार्थियों को 6.78 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिनके 2023-24 के लंबित आवेदन आशीर्वाद पोर्टल पर 2024-25 के दौरान प्राप्त हुए। इसमें बरनाला, फरीदकोट, होशियारपुर, जालंधर, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, रूपनगर, एसएएस नगर, एसबीएस नगर, संगरूर और मलेरकोटला जिलों के लाभार्थी शामिल हैं।

अनुसूचित जातियों का हो रहा है कल्याण

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के 536 लाभार्थियों को कुल 2.73 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

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ये वित्तीय वर्ष 2023-24 के लंबित आवेदन हैं जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आशीर्वाद पोर्टल के जरिए मिले थे। इस राशि से रूपनगर में 74, बठिंडा में 196, साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 63 और शहीद भगत सिंह नगर में 203 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा, परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत ऐसे परिवारों की दो बेटियाँ लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

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कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब सरकार समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें आर्थिक रूप से मज़बूत करने के लिए पूरी लगन से काम कर रही है।

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