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चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द की पंचायती चुनाव की सभी याचिकाएं, कहा- 15 अक्टूबर को ही होंगे इलेक्शन

Panchayat Elections 2024: पंजाब पंचायत चुनाव 15 अक्टूबर को होने हैं। वहीं, अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर चुनावों का रास्ता साफ कर दिया है।

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Panchayat elections 2024

Panchayat Elections 2024: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में होने वाली पंचायती चुनावों के खिलाफ अलग-अलग 170 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसमें अधिकतर याचिकाएं रिजर्वेशन से जुड़ी हुई थी। इसके साथ ही परिवार की वोटें अलग-अलग वार्डों में बनाने और चूल्हा टैक्स संबंधी मामले भी थे।

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सभी चीजों सही करने के आदेश दिए गए है। वहीं, इससे पहले गुरु रविदास टाइगर फोर्स के अध्यक्ष जस्सी तलहन ने कहा कि पंजाब में पंचायत चुनाव की तारीख को बदला जाए, वरना हम 4 अक्टूबर को जालंधर बंद का आह्वान करेंगे, क्योंकि सरकार का ये आदेश अनुसूचित जाति के खिलाफ है।

आपको बता दें, 15 अक्टूबर को चुनाव होंगे, उससे 2 दिन बाद यानी 17 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जी का परगट दिवस है। तलहन ने कहा कि 16 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि के अनुयायियों द्वारा पूरे पंजाब में परगट दिवस की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जिसके कारण वह इसमें व्यस्त रहेंगे, ऐसे में वह चुनाव में अच्छे से भाग नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही चुनाव के दौरान समाज के प्रोग्राम और शोभायात्रा में भी बाधा आएगी। ऐसे में हमारे समाज की सुरक्षा के खिलवाड़ नहीं हो सकता है।

पुलिस की छुट्टियां भी हो चुकी हैं रद्द

पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के लिए पुलिस विभाग ने भी बड़ा फैसला लिया है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। इस संबंधी आदेश भी जारी कर दिए गए है। आदेशों के मुताबिक, 15 अक्टूबर तक कोई भी छुट्टी नहीं ले सकेगा। इसके अलावा नियम तोड़ने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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